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1998 कोयंबटूर विस्फोटों के दोषियों को पैरोल मिली, भाजपा ने "विश्वासघात" टिप्पणी के साथ आलोचना की

तमिलनाडु सरकार ने 1998 के कोयंबटूर बम विस्फोटों के लिए दोषी ठहराए गए पांच लोगों को 60 दिन की पैरोल दी। भाजपा ने फैसले की निंदा करते हुए इसे पीड़ितों और कानून के शासन के साथ विश्वासघात बताया।

NDTV IndiaOctober 20, 20261 min read
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1998 कोयंबटूर विस्फोटों के दोषियों को पैरोल मिली, भाजपा ने "विश्वासघात" टिप्पणी के साथ आलोचना की
The Strategic Consequence
किसी भी अदालती चुनौती या अपील पर नज़र रखें जो साठ दिन की अवधि समाप्त होने से पहले पैरोल की स्थिति को बदल सकती है।

मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद अली, मोनप्पा उर्फ ​​मोहम्मद हसन, मोहम्मद आजम और नवाब खान की साठ दिनों की अवधि के लिए अस्थायी रिहाई को मंजूरी दे दी। सभी पांच लोगों को फरवरी 1998 में कोयंबटूर में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सजा सुनाई गई थी, इस हमले में 50 से अधिक लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। पैरोल आदेश उन प्रावधानों के तहत जारी किया गया था जो अच्छे आचरण वाले दोषियों को अल्पकालिक छुट्टी की अनुमति देते हैं, और सरकार ने कहा कि यह एक मानवीय इशारा था जिसका उद्देश्य परिवार के पुनर्मिलन की सुविधा प्रदान करना था।

भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस कदम को विस्फोटों में मारे गए लोगों की स्मृति के साथ विश्वासघात बताया। पार्टी नेताओं ने तर्क दिया कि आतंकवादी घटना से जुड़े व्यक्तियों को पैरोल देना आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करता है और चरमपंथी समूहों को एक खतरनाक संकेत भेजता है। उन्होंने मांग की कि पैरोल को रद्द किया जाए और इस तरह की राहत देने के लिए इस्तेमाल किए गए मानदंडों की समीक्षा की जाए, इस बात पर जोर दिया जाए कि कोई भी निर्णय लेने से पहले पीड़ित परिवारों से परामर्श किया जाना चाहिए।

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कानूनी विशेषज्ञ ध्यान देते हैं कि गंभीर अपराधों के लिए पैरोल अभूतपूर्व नहीं है, लेकिन वे चेतावनी देते हैं कि प्रत्येक मामले की जांच उसकी योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए ताकि ऐसी मिसाल कायम करने से बचा जा सके जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है। मानवाधिकार समूहों ने अधिकारियों से सार्वजनिक सुरक्षा की आवश्यकता के साथ कैदियों के प्रति करुणा को संतुलित करने का आग्रह किया है। पर्यवेक्षक यह देखेंगे कि पैरोल की अवधि कैसे आगे बढ़ती है, क्या दोषी शर्तों का पालन करते हैं, और क्या किसी राजनीतिक दबाव के कारण निर्णय पलटना पड़ता है।

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