Skip to content
🌐 Global🇮🇳 India📍 Asia-Pacific📍 Bihar📍 Delhi-NCR📍 East India📍 Europe📍 Gujarat📍 Karnataka📍 Kerala📍 Madhya Pradesh📍 Maharashtra📍 Middle East📍 North India📍 Northeast India📍 Punjab📍 Rajasthan📍 South India📍 Tamil Nadu📍 Telangana📍 United Kingdom📍 United States📍 Uttar Pradesh📍 West Bengal📍 West India
LIVE
Home / Politics
Politics

अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने SC/ST एक्ट में पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाई

अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने तय किया कि पुलिस की जांच से असंतोष होना SC/ST एक्ट के तहत जांच अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह फैसला कानून प्रवर्तन अधिकारियों को रूटीन कर्तव्यों के दौरान बदले में की जाने वाली कानूनी कार्रवाई से बचाता है।

LiveLawOctober 14, 20261 min read
Share this story
अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने SC/ST एक्ट में पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाई
The Strategic Consequence
राज्य पुलिस विभाग जांच अधिकारियों को विशेष कानूनों के तहत बदले में की जाने वाली कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए आंतरिक कानूनी रक्षा सेल स्थापित करेंगे।

उत्तर प्रदेश में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा कवच तैयार हुआ है, क्योंकि अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने विशेष कानूनी सुरक्षा के तहत अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सीमा स्पष्ट की है। बेंच ने कहा कि शिकायतकर्ता किसी विशेष जांच के निष्कर्षों या विधि से असहमत होने के आधार पर पुलिस जांच अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते। यह फैसला उन चिंताजनक बढ़ती प्रवृत्तियों को संबोधित करता है, जिनमें जांच अधिकारियों को चार्जशीट बदलने के लिए दबाव डालने के लिए कानूनी दंडात्मक प्रावधानों का उपयोग किया जाता है।

इस फैसले ने सीमांत समुदायों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने और सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ सुरक्षात्मक कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के बीच के संवेदनशील मसले को संभाला है। कानून विशेषज्ञों ने नोट किया कि जांच अधिकारी अक्सर भारी दबाव में काम करते हैं, और अनुकूल न होने वाले परिणामों के लिए व्यक्तिगत आपराधिक मुकदमे की धमकी वस्तुनिष्ठ पुलिस कार्रवाई को बाधित करती है। कोर्ट ने जोर दिया कि कानूनी कर्तव्यों का पालन कर रहे अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए विशिष्ट और साबित की गई बुराई की इच्छा (माला फिडे) अनिवार्य है।

Advertisement

इस न्यायिक स्पष्टीकरण से पुलिस पट्टियों में जांच की आत्मविश्वास को पुनर्स्थापित होने की उम्मीद है, जबकि शिकायतकर्ताओं को आपराधिक क्रॉस-लिटिगेशन के बजाय उचित प्रशासनिक उपायों का सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नागरिक अधिकार संगठन जोर देते हैं कि विशेष कानूनों की अखंडता को बनाए रखा जाना चाहिए, बिना इसके कि उनके तंत्रों का सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ हथियार के रूप में उपयोग किया जाए। यह फैसला एक स्पष्ट प्रमाणिक मानक तय करता है जिसे निचले कोर्टों को पुलिस कार्रवाई के खिलाफ शिकायतें सुनते समय मानना होगा।

📰 Primary Source Publication Verified Resource & Provenance
Original Resource
✉
The Next Brief
Get the day's most important stories in one email
AI-curated morning digest. No noise. Unsubscribe anytime.

Comments 0

Advertisement

Related stories

Most read

  1. 1Rescued weather records reveal hot days became nearly twice as common in the Congo Basin over two decadesScience
  2. 2Trump says Russia and Ukraine agree to an 'energy ceasefire'Top Stories
  3. 3Ethiopian Forces Advance into Adigrat as Tigray Rebels WithdrawDefence
  4. 4First Alert Weather: Sun will be back in a big way on Monday - CBS NewsTop Stories
  5. 5When Delhi cops played catch-up with protestersTop Stories