इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विधि आयोग से नाबालिग जोड़ों के लिए POCSO सजा की समीक्षा की मांग की
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विधि आयोग से सहमति से नाबालिग जोड़ों से जुड़े POCSO मामलों में सजा के विवेक और सामुदायिक सेवा विकल्पों की जांच करने का आग्रह किया है। यह कदम पूरे भारत में किशोर संबंधों के कानूनी उपचार को नया आकार दे सकता है।

एक हालिया याचिका में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन मामलों की बढ़ती संख्या पर प्रकाश डाला जहां दो नाबालिगों पर सहमति से संबंधों के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाता है। अदालत ने पाया कि मौजूदा अनिवार्य सजा ढांचा शोषणकारी दुर्व्यवहार और युवा प्रयोग के बीच अंतर करने में विफल रहता है, जिससे अनुपातहीन दंडात्मक परिणाम सामने आते हैं। विधि आयोग को वैकल्पिक दंडों पर विचार करने का निर्देश देकर, न्यायपालिका बाल संरक्षण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन को फिर से व्यवस्थित करने की इच्छा का संकेत देती है।
कानूनी समुदाय ने सावधानी और आशावाद के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया दी है। विद्वानों का कहना है कि सजा संबंधी विवेक का परिचय देने से वास्तविक शोषण के खिलाफ अधिनियम के निवारक प्रभाव को संरक्षित करते हुए सुधारात्मक सुविधाओं पर बोझ को कम किया जा सकता है। इस बीच, बाल अधिकार अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि किसी भी छूट का दुरुपयोग जबरदस्ती प्रथाओं को उचित ठहराने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार अदालत का अनुरोध एक व्यापक बहस को जन्म देता है कि कैसे वैधानिक कठोरता विकसित हो रहे सामाजिक मानदंडों के साथ परस्पर क्रिया करती है।
यदि विधि आयोग अदालत की सिफारिशों को अपनाता है, तो विधायी संशोधन हो सकते हैं, जो संभावित रूप से अन्य उच्च न्यायालयों में केस कानून को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह के बदलाव से अधिक सूक्ष्म न्यायशास्त्र को बढ़ावा मिल सकता है जो शोषणकारी आचरण और सहमति से किशोर व्यवहार के बीच अंतर करता है, जिससे भविष्य के हजारों अभियोजन प्रभावित होंगे और युवा कामुकता पर सार्वजनिक चर्चा को आकार मिलेगा।
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