आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को एफआईआर रद्द करने का अधिकार नहीं
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एकतरफा तरीके से एफआईआर को गलत घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास न्यायिक अधिकार नहीं है। इस निर्णय से आयोग की अनुसूचित जातियों से संबंधित अपराध जांच में हस्तक्षेप करने की क्षमता सीमित हो गई है।

न्यायालय ने एक समुदाय संगठन द्वारा दायर याचिका की समीक्षा की, जिसमें पुलिस एफआईआर के तहत अनुसूचित जाति के सदस्यों को एक संपत्ति विवाद में शामिल पाया गया था। ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर रहे समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित आयोग ने पक्षपात के आधार पर एफआईआर को रद्द करने का प्रयास किया। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आयोग का कार्य केवल सलाहकार है और पुलिस रिकॉर्ड को उलटने का अधिकार नहीं रखता, जो केवल न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है।
कानूनी विद्वानों ने बताया कि यह निर्णय भारत के जटिल प्रशासनिक ढांचे में क्वासी‑न्यायिक निकायों की सीमाओं को स्पष्ट करता है। आयोग सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है और प्रणालीगत भेदभाव की निगरानी कर सकता है, परंतु यह अपराध कानून में निहित प्रक्रियात्मक सुरक्षा को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। यह निर्णय अन्य राज्य आयोगों को अपने प्रक्रियात्मक दृष्टिकोणों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अधिक सतर्क सहयोग हो सकता है। नागरिक अधिकार समर्थकों ने निराशा व्यक्त की, यह तर्क देते हुए कि यह फैसला कमजोर समुदायों को कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को चुनौती देने के लिए एक प्रभावी तंत्र से वंचित कर सकता है।
निर्णय के बाद, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने आयोग की वैधानिक शक्तियों की समीक्षा करने की योजनाओं की घोषणा की, जिससे संभावित विधायी संशोधन का संकेत मिलता है। हितधारक उम्मीद करते हैं कि किसी भी सुधार का उद्देश्य सुरक्षा निरीक्षण की आवश्यकता और उचित प्रक्रिया के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। आने वाले महीनों में आयोग की भूमिका के इर्द‑गिर्द चल रही चर्चा से जाति‑आधारित भेदभाव और संस्थागत जवाबदेही पर नीति बहसों को आकार देने की संभावना है।
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