असम किशोर न्याय बोर्ड को बच्चों के लिए वयस्क जेलों का निरीक्षण करने का आदेश दिया गया
गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम के सभी किशोर न्याय बोर्डों को कैद में बंद नाबालिगों के लिए वयस्क जेलों का ऑडिट करने और उन्हें उचित सुविधाओं में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। आदेश का उद्देश्य बाल कैदियों की प्रणालीगत उपेक्षा को सुधारना और वैधानिक सुरक्षा उपायों को लागू करना है।

एक ऐतिहासिक निर्देश में, गौहाटी उच्च न्यायालय ने पूरे असम में प्रत्येक किशोर न्याय बोर्ड को वयस्क सुधार प्रतिष्ठानों का व्यापक निरीक्षण करने का निर्देश दिया, ताकि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के उल्लंघन में पकड़े गए किसी भी बच्चे की पहचान की जा सके। अदालत ने ऐसे कई उदाहरणों पर प्रकाश डाला जहां नाबालिगों को अनजाने में वयस्क कोशिकाओं में रखा गया था, जिससे उनके साथ दुर्व्यवहार और मनोवैज्ञानिक आघात का खतरा बढ़ गया था। तत्काल स्थानांतरण का आदेश देकर, पीठ जेल प्रथाओं को बाल संरक्षण की संवैधानिक गारंटी के साथ संरेखित करना चाहती है।
इस फैसले से जेल प्रशासकों और बाल अधिकार संगठनों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव का पता चलता है, जो लंबे समय से व्यवस्थित निगरानी की कमी की निंदा करते रहे हैं। जेल अधिकारियों ने तर्क दिया कि संसाधन की कमी तेजी से स्थानांतरण में बाधा डालती है, जबकि गैर सरकारी संगठनों ने जोर देकर कहा कि कार्य करने में विफलता राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों दोनों का उल्लंघन करती है। अदालत का आदेश राज्य अधिकारियों को समर्पित किशोर सुविधाओं के लिए धन आवंटित करने के लिए मजबूर करता है, जिससे सुधारात्मक प्रणाली के भीतर बजटीय प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन होता है।
कार्यान्वयन से संभवतः प्रशासनिक कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसमें अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी निकाय का निर्माण और न्यायपालिका को समय-समय पर रिपोर्टिंग भी शामिल है। प्रभावित बच्चों के लिए, निर्णय दंडात्मक जोखिम के बजाय पुनर्वास के लिए अनुकूल सुरक्षित वातावरण का वादा करता है। व्यापक संदर्भ में, यह निर्देश समान निरीक्षण अंतराल से जूझ रहे अन्य भारतीय राज्यों के लिए एक टेम्पलेट के रूप में काम कर सकता है, जो संभावित रूप से किशोर कारावास प्रथाओं के राष्ट्रव्यापी सुधार को उत्प्रेरित कर सकता है।
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