बिहार ने स्कूलों में रील्स पर रोक लगाई, कक्षा के दौरान बाहरी लोगों को प्रवेश से रोका
राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें शिक्षकों और छात्रों को स्कूल के समय वीडियो रिकॉर्ड करने से मना किया गया और कक्षाओं के दौरान आगंतुकों को प्रवेश से रोका गया। यह नियम छात्र गोपनीयता की रक्षा के लिए है, परंतु शिक्षा में रचनात्मक अभिव्यक्ति पर बहस को जन्म दिया है।

बिहार के शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें रील्स और शॉर्ट वीडियो बनाने को शिक्षण पद्धति में व्यवधान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, गोपनीयता उल्लंघन और शिक्षण फोकस के क्षीण होने की चिंता जताई गई है। यह आदेश बाहरी व्यक्तियों पर भी लागू होता है, उन्हें शिक्षण अवधि के दौरान स्कूल परिसर में प्रवेश से रोकता है, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक या मीडिया हस्तक्षेप से सीखने के माहौल की रक्षा करना है। राज्य भर के स्कूल अब इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए बाध्य हैं, जिससे प्रशासकों को निगरानी और मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल में बदलाव करना पड़ेगा।
इस नीति ने डिजिटल सामग्री निर्माण को आधुनिक शैक्षिक उपकरण मानने वाले अधिकारियों और छात्रों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों को दस्तावेज़ करने और सीखने के अनुभव साझा करने की क्षमता को सीमित करने वाले विरोधियों के बीच टकराव को जन्म दिया है। कानूनी विद्वान नोट करते हैं कि यह आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों के साथ टकरा सकता है, जिससे न्यायिक जांच का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच, शिक्षक अनिश्चित हैं कि कौन सी कक्षा गतिविधियाँ अनुमत हैं, और अनजाने में उल्लंघन करने पर दंड से डरते हैं।
यदि यह प्रतिबंध बना रहता है, तो बिहार के स्कूलों में छात्र-निर्मित मल्टीमीडिया परियोजनाओं में गिरावट आ सकती है, जिससे सहपाठी-से-सहपाठी सीखने की गतिशीलता बदल सकती है। दूसरी ओर, यह नियम अन्य भारतीय राज्यों के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है जो प्रौद्योगिकी एकीकरण और नाबालिगों की सुरक्षा के बीच संतुलन खोज रहे हैं। दीर्घकालिक प्रभाव पाठ्यक्रमों का पुनर्मूल्यांकन हो सकता है ताकि नए प्रतिबंधों के अनुरूप संरचित डिजिटल साक्षरता मॉड्यूल शामिल किए जा सकें।
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