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मुंबई हाई कोर्ट ने मेडिकल प्रमाण के अभाव के कारण 26 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति नहीं दी

मुंबई हाई कोर्ट ने मातृ स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने वाले स्पष्ट जोखिम के बिना 26 सप्ताह तक गर्भपात की चिकित्सकीय अनुमति देने की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले से महाराष्ट्र में प्रजनन अधिकारों की वकालत और स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव पड़ सकता है।

Times of IndiaOctober 20, 20262 min read
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मुंबई हाई कोर्ट ने मेडिकल प्रमाण के अभाव के कारण 26 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति नहीं दी
The Strategic Consequence
इस फैसले के बाद राज्य स्तर पर कानूनी चुनौतियों की एक लहर उठ सकती है, जिसके तहत अगले एक वर्ष में गर्भपात (चिकित्सा) अधिनियम की राष्ट्रीय समीक्षा की जा सकती है।

मुंबई हाई कोर्ट की जजों की एक पैनल ने महिला अधिकार समूह की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट मातृ स्वास्थ्य जोखिम के बिना चिकित्सकीय गर्भपात की कानूनी समय-सीमा बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रयास अस्वीकार कर दिया। कोर्ट के आदेश में कहा गया कि गर्भपात (चिकित्सा) अधिनियम के अनुसार स्पष्ट चिकित्सकीय संकेत आवश्यक हैं और ऐसे प्रमाण के बिना गर्भावस्था की अवधि-सीमा बढ़ाना कानूनी सुरक्षा-प्रावधानों के विरुद्ध होगा। यह फैसला उन प्रसूति विशेषज्ञों के बयान सुनकर दिया गया, जिन्होंने कहा कि देर से गर्भपात कराने में जटिलताएँ अधिक होती हैं। वहीं, कानूनी विशेषज्ञों ने संभावित दुरुपयोग की चेतावनी दी।

अब मूल विवाद सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रजनन स्वायत्तता के व्यापक आंदोलन के बीच टकराव में परिलक्षित हो रहा है। अधिकार-समर्थन संगठनों ने फैसले को निर्णय के विरुद्ध महिलाओं के लिए पीछे की ओर बढ़ने वाला कदम बताया है। यह विशेषकर उन महिलाओं से जुड़ा है, जिनके भ्रूण में विकृतियाँ हैं या गर्भावस्था में देर से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ सामने आती हैं। रूढ़िवादी गुटों ने मौजूदा सुरक्षा-प्रावधानों के पुनः दृढ़ीकरण पर खुशी जताई है। फैसला राज्य स्वास्थ्य विभागों द्वारा चिकित्सकीय प्रमाण के बारे में अलग-अलग व्याख्या की ओर भी ध्यान दिलाता है, जिससे ऐसी राष्ट्रीय दिशा-निर्देश बनाने की माँग बढ़ी है, जो नैदानिक परिस्थितियों और कानूनी ढाँचे में सामंजस्य स्थापित करे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रोटोकॉल की समीक्षा के संकेत दिए हैं, क्योंकि इस फैसले से भविष्य में कानूनी विवाद और नीति-निर्माण पर प्रभाव पड़ सकता है।

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इसके परिणामस्वरूप उन महिलाओं तक सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुँच में देरी हो सकती है, जिनकी चिकित्सकीय स्थिति 20 सप्ताह की सीमा के बाद सामने आती है। इससे वे असुरक्षित विकल्पों की ओर प्रेरित हो सकती हैं। अस्पतालों के अनुसार मामले-दर-मामला अनुमति के लिए बढ़ती माँग ने प्रशासनिक संसाधनों पर दबाव डाला है और मरीजों तथा स्वास्थ्य सेवा देने वालों दोनों के लिए अनिश्चिता पैदा की है। कानूनी विश्लेषकों का अनुमान है कि इस निर्णय से अन्य हाई कोर्ट में भी इसी तरह की चुनौतियाँ उठ सकती हैं और न्यायिक समीक्षा की एक क्रमबद्ध लहर शुरू हो सकती है। इससे मौजूदा गर्भावस्था-अवधि सीमाएँ या तो और मजबूत हो सकती हैं या नई चिकित्सकीय जटिलताओं को देखते हुए कानून में संशोधन हो सकता है।

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