ब्रेकिंग | इंटरनेट तक पहुंच और उपयोग का अधिकार बच्चों सहित प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इंटरनेट तक पहुंच और उपयोग का अधिकार बच्चों सहित प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक मौलिक अधिकार है। निर्णय इस बात पर जोर देता है कि बच्चों को इंटरनेट तक पहुंच से वंचित करना अनुचित होगा और ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो नाबालिगों की सुरक्षा करते हुए डिजिटल समावेशन की रक्षा करें।

शीर्ष अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद अपनी राय दी, जिसमें संविधान के तहत इंटरनेट पहुंच को बुनियादी स्वतंत्रता के रूप में मान्यता देने की मांग की गई थी। पीठ ने पहले के फैसलों का हवाला दिया, जिसमें शिक्षा, सूचना और गोपनीयता को शामिल करने के लिए मौलिक अधिकारों का दायरा बढ़ाया गया है, और तर्क दिया कि इंटरनेट अब उन अधिकारों के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करता है। ऑनलाइन पहुंच को अधिकार के रूप में वर्गीकृत करके, अदालत ने डिजिटल क्षेत्र को पारंपरिक स्वतंत्रता के समान कानूनी स्तर पर रखा।
इस फैसले का स्कूलों, पुस्तकालयों और सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा, इन सभी को अब इस बात पर विचार करना होगा कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे सुरक्षित रूप से ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच सकें। विशेषज्ञों का कहना है कि कई ग्रामीण और कम आय वाले परिवारों में अभी भी विश्वसनीय कनेक्टिविटी की कमी है, और यह निर्णय ब्रॉडबैंड बुनियादी ढांचे के विस्तार के उद्देश्य से सरकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यह अधिकार आयु-उपयुक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को खत्म नहीं करता है, विधायकों से ऐसे नियम बनाने का आग्रह किया जो सीखने और संवाद करने की क्षमता को संरक्षित करते हुए नाबालिगों को हानिकारक सामग्री से बचाएं।
आने वाले हफ्तों में, मंत्रालयों से ऐसे दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने की उम्मीद की जाती है जो अदालत की घोषणा को ठोस नीति में बदल देंगे। इंटरनेट पहुंच की नई स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए कानून निर्माता मौजूदा दूरसंचार और शिक्षा कानूनों में संशोधन पेश कर सकते हैं। पर्यवेक्षक इस बात पर नज़र रखेंगे कि नियामक निकाय कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, और क्या इस निर्णय से देश भर में डिजिटल समावेशन परियोजनाओं के लिए धन में वृद्धि होती है।
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