कलकत्ता HC का कहना है कि चोरबागान भगदड़ के मामले में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग नियुक्त किया जाए
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, एक मौजूदा न्यायाधीश चोरबागान भगदड़ की जांच का नेतृत्व नहीं कर सकता है। राज्य को अब आयोग का प्रमुख नियुक्त करने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होगी।

पिछले महीने कोलकाता के चोरबागान इलाके में हुई दुखद भगदड़ में दर्जनों लोग घायल हो गए और कई लोगों की मौत हो गई, जिससे स्वतंत्र जांच की व्यापक मांग उठी। यह घटना एक भीड़ भरे सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हुई, और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अपर्याप्त भीड़ नियंत्रण और खराब आयोजन स्थल प्रबंधन ने घबराहट में योगदान दिया। पीड़ितों के परिवारों ने शीघ्र न्याय की मांग की है, जबकि मानवाधिकार समूहों ने चेतावनी दी है कि पारदर्शी जांच के बिना, इसी तरह की त्रासदी दोबारा हो सकती है। राज्य सरकार ने शुरू में कानूनी विशेषज्ञता की आवश्यकता का हवाला देते हुए प्रस्तावित किया था कि एक मौजूदा न्यायाधीश जांच का नेतृत्व करेगा।
हाल की सुनवाई में, मुख्य न्यायाधीश रवींद्र वी. घुगे की अध्यक्षता वाली कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश का हवाला देते हुए फैसला सुनाया कि एक मौजूदा न्यायाधीश जांच का नेतृत्व नहीं कर सकता है, जो हितों के संभावित टकराव से मुक्त एक स्वतंत्र पैनल को अनिवार्य करता है। पीठ ने राज्य के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि जांच की विश्वसनीयता इसकी निष्पक्षता और जनता के विश्वास पर निर्भर करती है। अदालत ने सरकार को आयोग की अध्यक्षता के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करने का आदेश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच वर्तमान न्यायिक जिम्मेदारियों से अलग रहे।
यह फैसला भारत भर के पाठकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि सार्वजनिक त्रासदियों की जांच किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए, एक ऐसा मानक जो लोकतांत्रिक जवाबदेही को मजबूत करता है। एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश पर जोर देकर, अदालत का लक्ष्य पीड़ितों के परिवारों और व्यापक जनता के बीच विश्वास बहाल करना है, जिससे संभावित रूप से राज्य संस्थानों में विश्वास के और अधिक क्षरण को रोका जा सके। कानूनी विश्लेषक इस बात की निगरानी करेंगे कि सरकार कितनी जल्दी अनुपालन करती है और क्या नियुक्त आयोग अगले चुनाव चक्र से पहले पूरी रिपोर्ट दे सकता है।
Comments 0