शिकायतकर्ता द्वारा याचिका वापस लेने के बाद अदालत ने 'अपमानजनक' धार्मिक टिप्पणी मामले में डीएमके नेता पोनमुडी को बरी कर दिया
तमिलनाडु की एक अदालत ने डीएमके नेता पोनमुडी को तब बरी कर दिया जब शिकायतकर्ता ने वह याचिका वापस ले ली जिसमें उन पर हिंदू धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। इस फैसले से उस कानूनी लड़ाई का अंत हो गया जो एक भाजपा पार्षद की शिकायत से शुरू हुई थी।

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक ऐसे मामले पर अपना फैसला सुनाया जिसने पूरे राज्य में राजनीतिक ध्यान आकर्षित किया था। मामला तब उत्पन्न हुआ जब एक भाजपा नगर पार्षद ने शिकायत दर्ज कराई कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के एक वरिष्ठ सदस्य पोनमुडी के सार्वजनिक भाषण में ऐसी भाषा थी जो हिंदू धर्म के प्रति घृणा और दुर्भावना को बढ़ावा देती थी। शिकायत के कारण नफरत फैलाने वाले भाषण और सांप्रदायिक वैमनस्य को संबोधित करने वाली धाराओं के तहत आपराधिक कार्यवाही की गई, जिससे एक मुकदमा शुरू हुआ, जिसका पार्टी समर्थकों और विरोधियों ने समान रूप से पालन किया।
कार्यवाही के दौरान, शिकायतकर्ता ने व्यक्तिगत कारणों और आगे बढ़ने से बचने की इच्छा का हवाला देते हुए याचिका वापस लेने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि वापसी ने अभियोजन जारी रखने का आधार प्रभावी रूप से हटा दिया, और परिणामस्वरूप, उसने पोनमुडी को बरी करने का आदेश दिया। कानूनी विश्लेषकों ने पाया कि वापसी एक निर्णायक कारक थी, क्योंकि अभियोजन सक्रिय शिकायत के बिना आगे नहीं बढ़ सकता था। फैसले में कथित सांप्रदायिक अपराधों से जुड़े मामलों में प्रक्रियात्मक अनुपालन के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।
इस नतीजे का तमिलनाडु के राजनीतिक माहौल पर प्रभाव पड़ेगा, जहां द्रमुक और भाजपा अक्सर वैचारिक मुद्दों पर भिड़ते रहते हैं। पोनमुडी के समर्थक बरी होने को उनकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार की पुष्टि के रूप में देखते हैं, जबकि आलोचकों का तर्क है कि यह मामला एक विविध समाज में जिम्मेदार भाषण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। पर्यवेक्षकों का सुझाव है कि यह प्रकरण इस बात को प्रभावित कर सकता है कि समान प्रकृति की भविष्य की शिकायतों को कैसे संभाला जाए, खासकर ऐसे संदर्भ में जहां राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता कानूनी कार्रवाइयों के साथ जुड़ सकती है।
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