कोच्चि निगम की ब्रह्मपुरम बायोमाइनिंग लागत में वृद्धि करने का न्यायालय का निर्देश
एक अदालत ने कोच्चि निगम को आदेश दिया है कि वह ब्रह्मपुरम स्थल पर बायोमाइन किए जाने वाले कचरे की मात्रा को 1.26 लाख टन अतिरिक्त बढ़ा दे। निगम ने पहले ₹1,672 प्रति टन की दर से 1.96 लाख टन को संसाधित करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसकी लागत लगभग ₹37 करोड़ थी।

केरल उच्च न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया जो ब्रह्मपुरम बायोमाइनिंग परियोजना के दायरे का विस्तार करता है, जिससे कोच्चि निगम को वैज्ञानिक रूप से कैप किए गए अतिरिक्त 1.26 लाख टन विरासत कचरे को संभालने की आवश्यकता होती है। निगम और राज्य के बीच हुए मूल समझौते में 1.96 लाख टन के प्रसंस्करण के लिए ₹1,672 प्रति टन की कीमत निर्धारित की गई थी, एक प्रतिबद्धता जिसकी लागत नागरिक निकाय को लगभग ₹37 करोड़ होगी। नया आदेश कुल मात्रा को लगभग 3.22 लाख टन तक लाता है, जो अदालत के आकलन को दर्शाता है कि पिछली योजना लैंडफिल द्वारा छोड़े गए पर्यावरणीय बोझ को पूरी तरह से संबोधित नहीं करती थी।
बायोमाइनिंग एक ऐसी तकनीक है जो ठोस कचरे में खतरनाक घटकों को तोड़ने के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग करती है, उन्हें कम हानिकारक पदार्थों में बदल देती है। ब्रह्मपुरम स्थल, जो कभी शहर का एक प्रमुख डंपिंग ग्राउंड था, लंबे समय से लीचेट और वायु गुणवत्ता के मुद्दों के कारण निवासियों के लिए चिंता का विषय रहा है। बायोमाइनिंग के अधीन कचरे की मात्रा में वृद्धि करके, अदालत का लक्ष्य प्रदूषकों की कमी में तेजी लाना और आसपास के इलाकों के स्वास्थ्य में सुधार करना है। निगम को निर्धारित समयसीमा के भीतर विस्तारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन और तकनीकी क्षमता सुरक्षित करने की आवश्यकता होगी।
यह फैसला केरल में पर्यावरण प्रबंधन में बढ़ती न्यायिक भागीदारी को रेखांकित करता है। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय की सराहना की है, यह देखते हुए कि यह स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन के व्यापक राज्य लक्ष्यों के अनुरूप है। कोच्चि निगम के लिए, अब चुनौती सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर विरासती कचरे के प्रभाव को कम करने की तत्काल आवश्यकता के साथ वित्तीय निहितार्थों को संतुलित करने की है।
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