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सीपीसीबी ने एनजीटी के समक्ष थर्मल संयंत्रों के लिए वार्षिक फ्लाई-ऐश ऑडिट को आगे बढ़ाया

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने थर्मल पावर स्टेशनों के लिए वार्षिक फ्लाई-ऐश ऑडिट अनिवार्य करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस कदम का उद्देश्य पर्यावरणीय निगरानी को मजबूत करना और खतरनाक अपशिष्ट कुप्रबंधन पर अंकुश लगाना है।

The Hindu Tamil NaduOctober 20, 20261 min read
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सीपीसीबी ने एनजीटी के समक्ष थर्मल संयंत्रों के लिए वार्षिक फ्लाई-ऐश ऑडिट को आगे बढ़ाया
The Strategic Consequence
वार्षिक ऑडिट से कोयला संयंत्रों की परिचालन लागत बढ़ने की संभावना है, जिससे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन तेज हो जाएगा।

औद्योगिक अपशिष्ट प्रशासन में सुधार की दिशा में एक निर्णायक कदम में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) को एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया जिसमें सभी ऑपरेटिंग थर्मल पावर प्लांटों के लिए अनिवार्य वार्षिक फ्लाई-ऐश ऑडिट के कार्यान्वयन का आग्रह किया गया। यह प्रस्ताव तमिलनाडु फ्लाई ऐश ब्रिक एंड ब्लॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका से सामने आया, जिसमें कोयले से चलने वाले जनरेटर द्वारा उत्पन्न उप-उत्पाद की निगरानी में सीपीसीबी की भूमिका पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। प्रस्तुतीकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर बल देते हुए व्यवस्थित नमूनाकरण, रिपोर्टिंग और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा की रूपरेखा दी गई है।

कड़ी निगरानी की मांग अनुचित फ्लाई-ऐश निपटान से जुड़े पर्यावरण और स्वास्थ्य खतरों पर बढ़ती चिंताओं को दर्शाती है, जो जल स्रोतों और मिट्टी को दूषित कर सकती है। पर्यावरण संबंधी गैर सरकारी संगठनों ने लंबे समय से चेतावनी दी है कि फ्लाई ऐश का अनियंत्रित संचय पारिस्थितिक तंत्र के लिए दीर्घकालिक खतरा पैदा करता है, खासकर बिजली संयंत्रों के आसपास घनी आबादी वाले क्षेत्रों में। नियमित ऑडिट को संस्थागत बनाकर, सीपीसीबी नियामक अंतराल को बंद करने की उम्मीद करता है जिसने अवैध डंपिंग और घटिया ईंट बनाने की प्रथाओं को फैलने की अनुमति दी है।

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यदि एनजीटी सीपीसीबी की सिफारिश का समर्थन करती है, तो थर्मल पावर ऑपरेटरों को अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता होगी, जिसमें उन्नत निगरानी उपकरणों की स्थापना और कर्मियों का प्रशिक्षण शामिल है। उद्योग विश्लेषकों का अनुमान है कि अतिरिक्त अनुपालन लागत कोयला आधारित उत्पादन की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, जिससे संभावित रूप से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बदलाव में तेजी आ सकती है। इसके अलावा, ऑडिट व्यवस्था औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण को नया आकार देते हुए अन्य राज्यों के लिए भी इसी तरह के उपाय अपनाने के लिए एक मिसाल कायम कर सकती है।

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