दिल्ली ने 1 नवंबर के बाद गैर-बीएस-VI वाहनों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है
वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राजधानी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आने वाले बीएस‑VI उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लागू करेगी। यह नियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों के पैटर्न और लॉजिस्टिक्स संचालन को नया आकार देने के लिए बनाया गया है।
पहली नवंबर से प्रभावी, दिल्ली का यातायात प्राधिकरण ऐसे किसी भी वाहन को प्रवेश से वंचित कर देगा जो भारत स्टेज VI उत्सर्जन मानदंडों को पूरा नहीं करता है और शहर की सीमाओं से परे पंजीकृत है। नगरपालिका आयुक्त द्वारा घोषित इस उपाय का उद्देश्य महानगर में वर्षों से व्याप्त धुंध को संबोधित करना है और यह सम-विषम योजनाओं और डीजल प्रतिबंध जैसे क्रमिक कदमों की एक श्रृंखला का पालन करता है। प्रवर्तन में प्रवेश बिंदुओं पर स्वचालित नंबर-प्लेट पहचान प्रणाली शामिल होगी, जिसमें जुर्माने से लेकर वाहन ज़ब्त करने तक का दंड शामिल होगा।
इस नीति ने दिल्ली प्रशासन और पड़ोसी राज्य परिवहन विभागों के बीच घर्षण पैदा कर दिया है, जो तर्क देते हैं कि यह नियम अंतर-राज्य वाणिज्य को बाधित कर सकता है और उन यात्रियों पर बोझ डाल सकता है जो दैनिक यात्रा के लिए पुराने वाहनों पर निर्भर हैं। कानूनी विशेषज्ञ स्वतंत्र आवाजाही के संवैधानिक अधिकार पर चिंताओं का हवाला देते हुए अदालतों में चुनौतियों का अनुमान लगाते हैं। इस बीच, सार्वजनिक परिवहन एजेंसियां विस्थापित यात्रियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती सहित आकस्मिक योजनाएं तैयार कर रही हैं।
शुरुआती बाजार प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि बीएस‑VI अनुपालन वाले वाहनों की मांग में मामूली वृद्धि हुई है, डीलरशिप ने बढ़ी हुई पूछताछ की सूचना दी है। पर्यावरण समूहों ने इस फैसले का स्वागत किया है और आने वाले महीनों में पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता में मापने योग्य गिरावट का अनुमान लगाया है। लंबी अवधि में, प्रतिबंध पड़ोसी राज्यों को अपने स्वयं के उत्सर्जन उन्नयन में तेजी लाने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे संभावित रूप से स्वच्छ परिवहन बेड़े की ओर क्षेत्रीय बदलाव को बढ़ावा मिलेगा।
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