दिल्ली कोर्ट ने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर सीबीएसई से स्पष्टीकरण मांगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा की अकाउंटेंसी और गणित परीक्षाओं में बुनियादी कैलकुलेटर की अनुमति देने पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। अभिभावकों के एक समूह द्वारा दायर याचिका, पूरे देश में मूल्यांकन प्रथाओं को नया आकार दे सकती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में तर्क दिया गया है कि कैलकुलेटर पर प्रतिबंध से छात्रों को नुकसान होता है, खासकर ऐसे पाठ्यक्रम में जो रटने की गणना के बजाय विश्लेषणात्मक तर्क पर जोर देता है। सीबीएसई से औपचारिक जवाब मांगकर, याचिकाकर्ताओं का उद्देश्य बोर्ड को अपनी परीक्षा नीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करना है, जो एक दशक से अधिक समय से अपरिवर्तित बनी हुई है। अदालत की भागीदारी शैक्षिक मानकों और मूल्यांकन अखंडता और तकनीकी अनुकूलन के बीच संतुलन में बढ़ती न्यायिक रुचि का संकेत देती है।
यदि सीबीएसई कैलकुलेटर की अनुमति देने का निर्णय लेता है, तो इसका तत्काल प्रभाव उन लाखों छात्रों की तैयारी रणनीतियों पर महसूस किया जाएगा जो हर साल बोर्ड परीक्षाओं में बैठते हैं। कोचिंग संस्थानों को अपनी शिक्षण सामग्री को समायोजित करने की आवश्यकता होगी, और पाठ्यपुस्तक प्रकाशक कैलकुलेटर-अनुकूल तकनीकों को शामिल करने के लिए समस्या सेट को संशोधित कर सकते हैं। यह बदलाव ग्रेडिंग वितरण को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि छात्र आवंटित समय के भीतर अधिक जटिल संख्यात्मक समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे, जिससे संभावित रूप से समग्र प्रदर्शन मेट्रिक्स में वृद्धि होगी।
कक्षा से परे, यह निर्णय अन्य राज्य बोर्डों और निजी शैक्षिक निकायों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है, जिससे उच्च-स्तरीय परीक्षण में डिजिटल उपकरणों की भूमिका पर एक राष्ट्रव्यापी बातचीत शुरू हो सकती है। नीति निर्माताओं से स्पष्ट दिशानिर्देश विकसित करने का आग्रह किया जा सकता है जो अनुमेय प्रौद्योगिकी को चित्रित करते हैं, जिससे विखंडित नियामक वातावरण को रोका जा सके। लंबी अवधि में, कैलकुलेटर अपनाने से भारतीय मूल्यांकन प्रथाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे वैश्विक शैक्षणिक और पेशेवर क्षेत्रों में भारतीय स्नातकों की तुलना बढ़ सकती है।
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