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कृषि भवन में स्थित मस्जिद को हटाने की केंद्र की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कर रहा सुनवाई

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कृषि भवन परिसर के भीतर स्थित मस्जिद को हटाने की अनुमति मांगी है। अधिकारियों का तर्क है कि जारी पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) योजनाओं के तहत यह धार्मिक ढांचा सरकारी प्रशासनिक संपत्तियों के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के विपरीत है।

Live LawNovember 3, 20261 min read
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कृषि भवन में स्थित मस्जिद को हटाने की केंद्र की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कर रहा सुनवाई
The Strategic Consequence
प्रशासनिक कार्रवाई को न्यायिक मंजूरी मिलने से देशभर के हाई-सिक्योरिटी वाले प्रशासनिक क्षेत्रों से धार्मिक स्थलों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

यह कानूनी विवाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत व्यापक शहरी पुनर्विकास के लिए चिह्नित एक प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र के भीतर एक ऐतिहासिक इबादतगाह की मौजूदगी से जुड़ा है। अदालत में सरकार के वकीलों ने तर्क दिया कि हाई-सिक्योरिटी वाले प्रशासनिक मंत्रालय के भीतर किसी धार्मिक ढांचे को बनाए रखना सरकारी संपत्तियों के लिए अनिवार्य तटस्थ स्वरूप के खिलाफ है। याचिका में देश की राजधानी के प्रशासनिक क्षेत्रों की वास्तुकला और कार्यात्मक पहचान को एकरूप देने की सरकार की व्यापक कोशिशों को भी रेखांकित किया गया है। वहीं, मस्जिद प्रबंधन समिति के प्रतिनिधियों ने दलील दी कि यह ढांचा काफी ऐतिहासिक और सामुदायिक मान्यता रखता है और इसका अस्तित्व हालिया प्रशासनिक बदलावों से बहुत पुराना है।

यह मामला देश की राजधानी के हाई-सिक्योरिटी वाले सरकारी क्षेत्रों में स्थित धार्मिक विरासत स्थलों के प्रबंधन को लेकर पैदा हुए गहरे मतभेदों को उजागर करता है। अर्बन प्लानर्स और संरक्षण विशेषज्ञों का तर्क है कि सरकार के नेतृत्व वाली पुनर्विकास परियोजनाओं में अक्सर वास्तुकला की एकरूपता और कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के चक्कर में ऐतिहासिक निरंतरता को दरकिनार कर दिया जाता है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशासनिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सार्वजनिक स्थानों पर अल्पसंख्यक अधिकारों के सम्मान के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। न्यायपालिका के सामने अब संपत्ति के अधिकारों और संवैधानिक गारंटी के तहत दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के बीच न्याय करने की जटिल चुनौती है।

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इस मुकदमे का अंतिम परिणाम देशभर में केंद्र सरकार की जमीनों पर स्थित अन्य पूजा स्थलों के लिए भी एक बड़ी नजीर स्थापित करेगा। यदि फैसला सरकार के पक्ष में आता है, तो संस्थागत परिसरों से धार्मिक ढांचों को हटाने की प्रक्रिया तेज होगी, जिससे शहरी शासन की व्यवस्था पर असर पड़ेगा। इसके विपरीत, अगर कोर्ट से कोई रोक (स्टे) मिलती है, तो सरकार को अपने मास्टर डेवलपमेंट प्लान में इन ऐतिहासिक स्थलों को शामिल करना होगा, जिससे सरकारी परिसरों में बहुलवादी शहरी ताने-बाने को बनाए रखा जा सकेगा।

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