दिल्ली हाई कोर्ट ने 'ब्रिंग बैक बैलेट' इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक करने पर नोटिस जारी किया
अदालत ने इस कार्रवाई को अनुचित मानते हुए याचिकाकर्ताओं को पचास हजार से अधिक फॉलोअर्स वाले अकाउंट को हटाने के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया है। इस फैसले से भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के बीच संतुलन को फिर से आकार देने का खतरा है।

ठोस दरार तब सामने आई जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने नागरिक स्वतंत्रता अधिवक्ताओं द्वारा दायर एक याचिका का जवाब देते हुए, उन अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया, जिन्होंने 'ब्रिंग बैक बैलट' शीर्षक वाले इंस्टाग्राम अकाउंट को हटाने का आदेश दिया था। अकाउंट, जिसने एक बड़ी संख्या में फॉलोअर्स जमा कर लिए थे, को पूर्व चेतावनी के बिना हटा दिया गया था, जिससे मनमानी सेंसरशिप और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के उल्लंघन का दावा किया गया था।
अंतर्निहित तनाव तब सामने आया जब सरकार ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान गलत सूचना को रोकने के आधार पर अपने फैसले का बचाव किया, जबकि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह उपाय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की सीमा से अधिक था। इस मामले ने ऑनलाइन सामग्री पर निगरानी रखने की मांग करने वाले राज्य नियामकों और बढ़ते डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र के बीच बढ़ते टकराव को उजागर किया, जो पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया की मांग करता है।
डाउनस्ट्रीम, नोटिस सोशल-मीडिया निष्कासन के लिए भविष्य की चुनौतियों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है, जो प्लेटफार्मों को स्पष्ट शिकायत तंत्र अपनाने के लिए मजबूर कर सकता है। कानूनी विद्वान मुकदमेबाजी की एक लहर की आशंका जता रहे हैं जो विधायी सुधारों को मजबूर कर सकती है, जबकि राजनीतिक अभिनेता इसी तरह के टकराव से बचने के लिए अपनी डिजिटल आउटरीच रणनीतियों को फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसका परिणाम पूरे देश में गूंज सकता है, जिससे सामाजिक नेटवर्क पर असहमति और वकालत को प्रभावित किया जा सकता है।
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