दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया: मुफ्त कानूनी सहायता से कैदियों को पसंदीदा वकील चुनने पर पॅरोल से रोका नहीं जा सकता
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मुफ्त कानूनी सहायता न मिलने के कारण पॅरोल से इनकार करना कैदी के विशेष छुट्टी याचिका के लिए वकील चुनने के अधिकार का उल्लंघन है। यह निर्णय भारत में भविष्य के पॅरोल सुनवाईयों के लिए एक मिसाल कायम करता है।

एक ऐतिहासिक निर्णय में, न्यायालय ने एक कैदी के मामले पर विचार किया जिसने विशेष छुट्टी याचिका दायर करने के लिए पॅरोल मांगा था, परंतु उसे यह आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि वह मुफ्त कानूनी सहायता के योग्य नहीं है। न्यायालय ने जोर दिया कि अपने वकील को चुनने का अधिकार एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का मूलभूत हिस्सा है, और पॅरोल के निर्णय को राज्य द्वारा प्रायोजित वकील की उपलब्धता पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यह निर्णय जेलों में भी प्रक्रियात्मक न्याय के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
यह निर्णय सुधार प्रणाली में गूँजता है, जिससे जेल प्राधिकरणों को पॅरोल प्रोटोकॉल को पुनः मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो पहले कानूनी सहायता की योग्यता पर निर्भर थे। जेल प्रशासकों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि कैदी निजी वकील से संपर्क करने की क्षमता बनाए रखें, जिससे प्रशासनिक बोझ और लागत बढ़ सकती है। वकील इस बात की उम्मीद करते हैं कि पॅरोल के लिए वकील पसंदीदा के आधार पर आवेदन में वृद्धि होगी, जिससे अदालतों में मामले प्रबंधन प्रथाओं का पुनः समायोजन आवश्यक होगा।
अगले बारह महीनों में, यह निर्णय अन्य उच्च न्यायालयों में समान चुनौतियों को प्रेरित करने की उम्मीद है, जिससे भारत में पॅरोल अधिकार और कानूनी प्रतिनिधित्व के बीच के संबंध पर एक अधिक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। इससे मुक्त कानूनी सहायता के मापदंडों को स्पष्ट करने वाले विधायी संशोधनों की ओर ले जा सकता है, जिससे कैदियों को न्यायिक राहत की तलाश में प्रक्रियात्मक सुरक्षा मजबूत होगी।
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