डिपके के परिवार ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने रिहाई में देरी की, जिससे वह दादी के अंतिम संस्कार से वंचित रहे
सीजेपी नेता अभिजीत डिपके के परिवार ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने उनकी रिहाई में देरी की, जिसके कारण वे अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने डिपके को मृत्यु की सूचना दी और यात्रा सहायता की पेशकश की, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया।

डिपके के रिश्तेदारों द्वारा जारी बयानों के अनुसार, नेता को समय पर रिहाई नहीं दी गई, जिससे वह अपने गृहनगर में दादी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। परिवार का कहना है कि पुलिस ने आवश्यक कागजी कार्रवाई समय पर नहीं निपटाई, जिसके कारण अंतिम विदाई का अवसर चूक गया। यह शिकायत सोशल मीडिया पर बढ़ाई गई है, जहाँ समर्थकों ने अधिकारियों पर व्यक्तिगत हानि के प्रति असंवेदनशीलता और प्रक्रियात्मक देरी को दबाव के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
दिल्ली पुलिस ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें दादी की मृत्यु की आधिकारिक सूचना मिली और उन्होंने डिपके को संवेदनशीलता के साथ जानकारी दी। अधिकारियों ने दादी के अंतिम संस्कार के लिए गृहनगर जाने हेतु परिवहन की व्यवस्था करने की पेशकश की, पर नेता ने सहायता को अस्वीकार कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि वे मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और कोई भी देरी जानबूझकर नहीं थी। विभाग ने यह भी बताया कि वे मामले की समीक्षा करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश सही ढंग से पालन किए गए थे।
यह विवाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बंदियों की पारिवारिक आपात स्थितियों को संभालने के व्यापक मुद्दे को उजागर करता है, जो कई भारतीय पाठकों के लिए प्रासंगिक है जिन्होंने इसी तरह की स्थितियाँ देखी हैं। आलोचकों का तर्क है कि अधिक लचीली नीतियाँ अनावश्यक कठिनाइयों को रोक सकती हैं, जबकि अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा संबंधी विचारों को व्यक्तिगत अनुरोधों के साथ संतुलित करना आवश्यक है। किसी भी आंतरिक समीक्षा का परिणाम भविष्य में बंदियों को सहानुभूतिपूर्ण रिहाई देने के दिशा-निर्देशों को प्रभावित कर सकता है।
Comments 0