डीएम जिले में 'पूर्णाधिकारी' की तरह कार्य नहीं कर सकते: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 'गोगाजी नौमी' मेले पर बिजनौर डीएम के आदेश को निलंबित कर दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोगाजी नौमी मेले को लेकर बिजनौर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक आदेश को निलंबित कर दिया है. अदालत ने चेतावनी दी कि जिला अधिकारियों को अपने अधिकार का उपयोग इस तरह नहीं करना चाहिए जैसे कि वे राज्य के अप्रतिबंधित प्रतिनिधि हों।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गोगाजी नौमी मेले से जुड़े एक मामले में हस्तक्षेप किया, जो एक पारंपरिक आयोजन है जो बिजनौर जिले में बड़ी भीड़ खींचता है। जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी किया था जिसमें सामान्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना मेले में कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई थी। अदालत ने पाया कि आदेश ने डीएम की वैधानिक शक्तियों की सीमा को पार कर लिया है, जिन्हें संबंधित अधिकारियों के परामर्श से और मौजूदा कानून के ढांचे के भीतर प्रयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
अपने फैसले में, पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि एक जिला मजिस्ट्रेट एक पूर्णाधिकारी नहीं है जो नियंत्रण और संतुलन से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। अदालत ने पहले की घोषणाओं को दोहराया कि डीएम को प्रक्रियात्मक पदानुक्रम का सम्मान करना चाहिए, जहां आवश्यक हो मंजूरी लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक समारोहों को प्रभावित करने वाला कोई भी निर्णय सुरक्षा, पर्यावरण और सांस्कृतिक नियमों का अनुपालन करता है। अदालत ने आदेश को निलंबित करते हुए यथास्थिति बहाल कर दी और जिला प्रशासन को स्थापित दिशानिर्देशों के अनुरूप मेले की व्यवस्था की समीक्षा करने का निर्देश दिया।
इस निर्णय का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर पड़ेगा। अधिकारियों को अब बड़ी सभाओं की अनुमति देने से पहले पुलिस, स्वास्थ्य सेवाओं और स्थानीय निकायों के साथ निकटता से समन्वय करने की याद दिलाई गई है। बिजनौर के निवासियों के लिए, फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गोगाजी नौमी मेला उत्सव के सांस्कृतिक महत्व को संरक्षित करते हुए सुरक्षित रूप से और कानूनी अनिश्चितता के बिना आगे बढ़े।
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