यूरोपीय संघ ने तेरह वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया
यूरोपीय संघ ने कानून अपनाया है जो प्लेटफार्मों को तेरह वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने से रोकता है। यह कदम तकनीकी कंपनियों को आयु-सत्यापन प्रणालियों को फिर से डिजाइन करने और नाबालिगों के लिए डिजिटल बाजार को नया आकार देने के लिए मजबूर करता है।
ठोस टूटना: मंगलवार को यूरोपीय संसद ने ईयू किड्स एक्ट को मंजूरी दे दी, एक कानूनी ढांचा जो सोशल-मीडिया प्रदाताओं को तेरह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए खातों की अनुमति देने से रोकता है। कंपनियों को अब मजबूत सत्यापन उपकरण स्थापित करने होंगे या भारी दंड का सामना करना पड़ेगा, जिससे क्षेत्र में उनकी विकास रणनीतियों में तुरंत बाधा आएगी। अंतर्निहित तनाव और संस्थागत घर्षण: यह डिक्री उपभोक्ता अधिकार समूहों और अभिभावक संगठनों के वर्षों के दबाव के बाद आई है, जिन्होंने मनोवैज्ञानिक नुकसान और डेटा शोषण की चेतावनी दी थी। सदस्य देश युवाओं की सुरक्षा और बाजार की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के बीच संतुलन को लेकर आपस में भिड़ गए हैं, जिससे यूरोपीय आयोग को सुरक्षा की ओर झुकाव वाले समझौते में मध्यस्थता करनी पड़ी है। डाउनस्ट्रीम हताहतों की संख्या और ठोस परिणाम: प्रारंभिक रिपोर्टें कई प्लेटफार्मों के लिए उपयोगकर्ता-आधार विस्तार में मंदी का संकेत देती हैं, जबकि छोटे स्टार्टअप अनुपालन लागत को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। माता-पिता छोटे बच्चों के बीच स्क्रीन समय में अस्थायी गिरावट की रिपोर्ट करते हैं, और नियामकों को कानूनी चुनौतियों की एक लहर की आशंका है जो नई व्यवस्था के स्थायित्व का परीक्षण करेगी।
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