सरकार ने कपास के आयात शुल्क छूट का समय बढ़ाया
वित्त मंत्रालय ने 30 अक्टूबर को घोषणा की कि कपास पर आयात शुल्क की छूट, जो मई में दी गई थी, 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। इस विस्तार का उद्देश्य वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल की लागत को स्थिर रखना है।
वित्त मंत्रालय ने 30 अक्टूबर को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए पुष्टि की कि आयातित कपास पर शुल्क-मुक्त स्थिति अक्टूबर के अंत तक जारी रहेगी। मूल छूट, जिसे वैश्विक कपास की कीमतों में वृद्धि का मुकाबला करने के लिए मई में लागू किया गया था, निर्माताओं को सामान्य कस्टम कर के बिना कपास का आयात करने की अनुमति देती थी। इस उपाय को बढ़ाकर, सरकार उन व्यवसायों के लिए एक पूर्वानुमानित लागत परिवेश प्रदान करना चाहती है जो आयातित कपास पर निर्भर हैं, विशेष रूप से वे जो घरेलू स्तर पर पर्याप्त मात्रा में स्रोत नहीं कर पाते हैं।
भारत का वस्त्र और परिधान उद्योग लाखों श्रमिकों को रोजगार देता है और देश के निर्यात कमाई में महत्वपूर्ण हिस्सा देता है। जब कपास की कीमतें बढ़ती हैं, तो निर्माता अक्सर उच्च लागत को खरीदारों पर थोप देते हैं, जिससे विदेशों में भारतीय परिधानों की मांग कम हो सकती है। इसलिए, छूट एक बफर के रूप में काम करती है, जो कारखानों को प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण बनाए रखने में मदद करती है और उन क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा करती है जहाँ वस्त्र उत्पादन आय का मुख्य स्रोत है। विश्लेषकों का अनुमान है कि जारी शुल्क राहत पतले मार्जिन पर काम करने वाले छोटे और मध्यम उद्यमों के ऑर्डर बुक को समर्थन देगी।
यह निर्णय मुख्य निर्माता क्षेत्रों के लिए इनपुट लागत को स्थिर करने की सरकार की व्यापक प्रयासों को भी दर्शाता है। आयात नीति को घरेलू उत्पादन चक्रों से संरेखित करके, अधिकारियों का उद्देश्य अचानक कीमतों के झटके से बचना है जो आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को कपड़े और होम टेक्सटाइल जैसे कपास-आधारित उत्पादों में मूल्य स्थिरता का अनुभव हो सकता है। वैश्विक कपास बाजार मौसम के पैटर्न और व्यापार तनावों के कारण अस्थिर रहने के कारण, हितधारक किसी भी आगे की नीति समायोजन का ध्यान से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
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