सरकार ने घटिया दवाओं के विनिर्माण लाइसेंस को तत्काल निलंबित करने का प्रस्ताव दिया है
केंद्र सरकार ने घटिया दवाओं की आपूर्ति करने वाले दवा उत्पादकों के विनिर्माण लाइसेंस को बिना देरी के निलंबित करने के लिए एक संशोधन का मसौदा तैयार किया है। संशोधन में निर्माताओं को निलंबन को रद्द करने पर विचार करने से पहले सुधारात्मक कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है।

दवा सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक मसौदा संशोधन पेश किया, जो घटिया दवाओं का उत्पादन करने वाले निर्माताओं के लाइसेंस को तत्काल निलंबित करने की अनुमति देगा। यह प्रस्ताव हाई-प्रोफाइल रिकॉल और खराब-गुणवत्ता वाली दवाओं की रिपोर्टों की एक श्रृंखला का अनुसरण करता है, जिन्होंने देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ा दिया है। नए नियमों के तहत, नियामक अधिकारी उल्लंघन की पुष्टि होते ही निलंबन आदेश जारी कर सकते हैं, जिससे कंपनी को समस्या का समाधान होने तक उत्पादन जारी रखने से रोका जा सकता है।
संशोधन में सुधारात्मक उपायों के लिए एक स्पष्ट मार्ग भी रेखांकित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि निलंबित लाइसेंस तब तक प्रभावी रहेगा जब तक निर्माता निर्धारित मानकों के अनुपालन का प्रदर्शन नहीं करता। निलंबन हटाए जाने से पहले कंपनियों को एक विस्तृत सुधारात्मक कार्य योजना प्रस्तुत करने, स्वतंत्र सत्यापन से गुजरने और दवा नियामक से मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्माता केवल निलंबन के खिलाफ अपील करने के बजाय गुणवत्ता संबंधी खामियों के मूल कारणों का समाधान करें।
फार्मास्युटिकल उद्योग निकायों और उपभोक्ता वकालत समूहों सहित हितधारकों ने मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जबकि उद्योग के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि तेजी से निलंबन से आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है और दवा की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिवक्ताओं का तर्क है कि रोगियों को असुरक्षित दवाओं से बचाने के लिए संशोधन एक आवश्यक कदम है। सरकार ने संकेत दिया है कि वह आवश्यक दवाओं की स्थिर आपूर्ति बनाए रखने की आवश्यकता के साथ सुरक्षा को संतुलित करने पर नज़र रखते हुए, संशोधन को अंतिम रूप देने से पहले सभी पक्षों से प्रतिक्रिया मांगेगी।
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