हरियाणा ने नौ हजार करोड़ रुपये के राजमार्ग ओवरहाल और बाईपास नेटवर्क को मंजूरी दी
राज्य प्रशासन ने पांच शहरी बाईपासों के निर्माण और क्षेत्रीय पारगमन गलियारों के उन्नयन के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के निवेश को मंजूरी दी। वाणिज्यिक पारगमन ऑपरेटर और स्थानीय नगर पालिकाएं प्राथमिक लाभार्थियों के रूप में उभरती हैं, जबकि विस्थापित भूमि मालिकों को तत्काल वित्तीय वार्ता का सामना करना पड़ता है।
उत्तरी भारत में क्षेत्रीय सरकार ने शहरी केंद्रों पर भीड़ कम करने और माल ढुलाई में तेजी लाने के उद्देश्य से एक बड़े पूंजीगत व्यय पैकेज को औपचारिक रूप से हरी झंडी दे दी है। यह वित्तीय प्रतिबद्धता भीड़-भाड़ वाले आवासीय क्षेत्रों से दूर भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए डिज़ाइन किए गए पांच अलग-अलग बाईपास मार्गों की इंजीनियरिंग की ओर संसाधनों को निर्देशित करती है। योजनाकारों को उम्मीद है कि इस पहल से औद्योगिक समूहों और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच पारगमन समय कम हो जाएगा, जिससे उत्तरी मैदानी इलाकों में वाणिज्यिक रसद में बदलाव आएगा। इस प्रशासनिक अनुमोदन की सतह के नीचे भूमि अधिग्रहण प्रोटोकॉल और मुआवजे की पारदर्शिता के संबंध में लगातार घर्षण छिपा हुआ है। कृषक समुदाय जिनकी हिस्सेदारी प्रस्तावित संरेखण को काटती है, उन्होंने राज्य अधिकारियों द्वारा नियोजित मूल्यांकन मेट्रिक्स के संबंध में संदेह व्यक्त किया है। स्थानीय शासी निकायों को अब लंबे समय तक चलने वाले कानूनी निषेधाज्ञा को रोकने के लिए जटिल बातचीत करनी चाहिए जो परंपरागत रूप से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की समयसीमा को रोकती है। परिवहन उद्यमों और क्षेत्रीय विनिर्माण केंद्रों के लिए, पूर्ण गलियारे अनुमानित शिपिंग कार्यक्रम और कम ईंधन व्यय का वादा करते हैं। इसके विपरीत, पुराने मार्गों पर स्थित छोटे खुदरा व्यवसायों को संभावित राजस्व संकुचन का सामना करना पड़ता है क्योंकि यातायात नए बने बाईपासों पर बदल जाता है। अंतिम परिणाम प्रशासनिक तत्परता पर निर्भर करता है जिसके साथ राज्य कृषि अशांति भड़काए बिना भूमि अधिग्रहण को क्रियान्वित करता है।
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