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मंदिर की जमीन की रक्षा में विफल रहने पर HR&CE के कार्यकारी अधिकारी की बर्खास्तगी सही: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिर की जमीन की सुरक्षा करने में विफल रहने पर हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त (HR&CE) विभाग के एक कार्यकारी अधिकारी की बर्खास्तगी को सही ठहराया है। न्यायमूर्ति कृष्णस्वामी गोविंदराजन ने 'पैरेंस पैट्री' (parens patriae) क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते हुए तमिलनाडु सरकार से अतिक्रमण की शिकार जमीनों को वापस लेने के प्रयासों की विस्तृत जानकारी मांगी है।

The Hindu NationalOctober 20, 20261 min read
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मंदिर की जमीन की रक्षा में विफल रहने पर HR&CE के कार्यकारी अधिकारी की बर्खास्तगी सही: मद्रास हाईकोर्ट
The Strategic Consequence
तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश होने वाली आगामी अनुपालन रिपोर्ट पर नजर रखें, जिसमें मंदिर की वापस ली गई जमीनों और संभावित प्रशासनिक नीतिगत सुधारों का ब्योरा दिया जाएगा।

मद्रास हाईकोर्ट ने हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त (HR&CE) विभाग के एक कार्यकारी अधिकारी की बर्खास्तगी के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने पाया कि अधिकारी मंदिर की जमीन को सुरक्षित रखने में नाकाम रहा। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्णस्वामी गोविंदराजन ने फैसला सुनाया कि धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में तैनात सरकारी अधिकारियों का यह कानूनी कर्तव्य है कि वे बंदोबस्त संपत्तियों को अवैध कब्जे से बचाएं। कोर्ट ने साफ किया कि धार्मिक संपत्तियों की सुरक्षा में इस तरह की गंभीर लापरवाही को देखते हुए अधिकारी को सेवा से हटाना बिल्कुल उचित कार्रवाई थी।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने अपने 'पैरेंस पैट्री' (parens patriae) क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल किया। यह एक ऐसा कानूनी सिद्धांत है जो अदालत को उन संस्थाओं, मंदिर के देवी-देवताओं और सार्वजनिक बंदोबस्तों का कानूनी संरक्षक बनने का अधिकार देता है जो खुद की रक्षा करने में असमर्थ हैं। न्यायमूर्ति गोविंदराजन ने तमिलनाडु सरकार को राज्य भर में मंदिर की संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने और उन्हें वापस हासिल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का पूरा ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया। यह निर्देश प्रशासनिक स्तर पर होने वाली लापरवाही के प्रति न्यायपालिका की बढ़ती चिंता को दर्शाता है, जिसकी वजह से सार्वजनिक ट्रस्टों की कीमती जमीनें हाथ से निकल जाती हैं।

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यह फैसला देश के नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी नियंत्रण वाले धार्मिक बोर्डों के कामकाज पर नजर रखने को लेकर जनहित बढ़ रहा है। विभिन्न राज्यों में धार्मिक निकायों के पास काफी जमीन है, और सही प्रबंधन न होने के कारण अक्सर सामुदायिक ट्रस्टों व सांस्कृतिक विरासत को भारी नुकसान पहुंचता है। सार्वजनिक प्रशासकों की सख्त जवाबदेही तय करके, यह निर्णय संदेश देता है कि सार्वजनिक संपत्ति के प्रति लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा, यह फैसला उन नागरिकों को भी मजबूती देता है जो धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।

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