जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण हानि वालों को रोजगार देने वाले नियम को किया रद्द
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण में हानि वालों को सरकारी नौकरियां देने वाले प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करते हुए समानता के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यह फैसला एक ऐसी प्रतिभागी प्रतिस्पर्धा रहित भर्ती योजना को हटाने के लिए दिया गया था जो आकांक्षियों के बीच चर्चा का विषय थी।

एक निर्णायक फैसले में, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने कहा कि भूमि अधिग्रहण में हानि वालों को खुली प्रतिस्पर्धा के बिना सरकारी नौकरी दिलाने वाला सांविधिक प्रावधान, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है। पीठ ने जोर देते हुए कहा कि सरकारी नौकरी का अधिकार मेरिट और समान अवसर पर आधारित होना चाहिए, और भूमि हानि पर आधारित किसी भी प्रतिकूल व्यवस्था अनुचित श्रेणीगत ढांचा बनाती है। इस फैसले से, न्यायालय ने एक दशक पुराने तंत्र को प्रभावी रूप से रद्द कर दिया है जिसे विस्थापित परिवारों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में बचाया गया था。
यह फैसला भूमि सुधार, पुनर्वास और विकास कार्यक्रमों और सामाजिक न्याय के संतुलन को लेकर चल रहे बहस के बीच आया है। इस नीति की आलोचकों का तर्क था कि इससे एक अनिवार्य लाभ का दायरा बन गया था जो मेरिट आधारित भर्ती को प्रोत्साहित नहीं करता था, जबकि समर्थकों का कहना था कि यह उन लोगों के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय था जो आर्थिक नुकसान सह रहे थे। न्यायालय के इस फैसले से न्यायिक बदलाव स्पष्ट हो गया है कि संवैधानिक समानता को अस्थायी कल्याणकारी योजनाओं से ऊपर रखा जाए, जिसका अर्थ है कि भविष्य की क्षतिपूर्ति उपायों को व्यापक कानूनी मानकों के अनुरूप होना होगा。
तत्कालिक परिणाम उस प्रावधान के तहत किए गए चल रहे नियुक्तियों पर रोक है, जिससे राज्य के कई विभागों में भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा होगी। प्रभावित उम्मीदवार अब खुली मेरिट आधारित परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे सिविल सेवा की जनसांख्यिकीय संरचना में बदलाव आ सकता है। अगले एक वर्ष में, यह फैसला भारत के अन्य राज्यों में प्रतिकूल नीतियों के खिलाफ समान चुनौतियाँ पैदा कर सकता है, जिससे भूमि अधिग्रहण से जुड़े रोजगार आरक्षणों की राष्ट्रीय समीक्षा होगी。
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