दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पुरानी बीमारी का हवाला देकर पत्नी-बच्चों का गुजारा भत्ता देने से नहीं बच सकते पति
दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पति अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति कानूनी रूप से तय गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए पहले से चली आ रही किसी विकलांगता का बहाना नहीं बना सकते।

यह विवाद तब हाईकोर्ट पहुंचा जब एक पति ने अपनी शादी से पहले की एक पुरानी शारीरिक बीमारी को अपनी पत्नी और बच्चे को हर महीने मिलने वाले सपोर्ट (भरण-पोषण) को देने से बचने के लिए एक वैध छूट के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। याचिकाकर्ता के वकीलों ने दलील दी कि पहले से चली आ रही इस मेडिकल कंडीशन की वजह से उसकी कमाने की क्षमता कम हो गई है, जिससे वह पारिवारिक जिम्मेदारियां उठाने में आर्थिक रूप से असमर्थ है। हालांकि, बेंच ने इन दावों का मूल्यांकन कल्याणकारी कानूनों के दायरे में किया, जो कमाने वाले की खुद की आर्थिक परेशानियों की तुलना में आश्रितों के बुनियादी गुजारा-भैसे को प्राथमिकता देते हैं।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पारिवारिक विवादों और फैमिली कोर्ट की कार्यवाही के दौरान संपत्ति या आय छिपाने की व्यापक प्रथा को लेकर अदालतें काफी सख्त रुख अपना रही हैं। देश के शहरी इलाकों की अदालतें अलग रह रहे पार्टनर्स द्वारा तकनीकी कमियों या शारीरिक कमजोरी की चुनिंदा व्याख्याओं का सहारा लेकर वित्तीय जवाबदेही से बचने की कोशिशों के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस का रुख अपना रही हैं। न्यायपालिका ने दोहराया कि पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण करने का नैतिक और कानूनी कर्तव्य पूरी तरह से अनिवार्य है, भले ही शादी से पहले से कोई व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या क्यों न हो।
नतीजतन, यह फैसला एक सख्त नजीर पेश करता है जो लोगों को मेडिकल अक्षमता की आड़ में अपना आर्थिक बोझ बेसहारा पत्नियों पर डालने से रोकता है। कानूनी विशेषज्ञों का अनुमान है कि फैमिली कोर्ट में आश्रित पत्नियों के पक्ष में फैसलों की बाढ़ आ जाएगी, जिससे भुगतान न करने वाले पतियों को या तो बकाया चुकाना होगा या सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मेंटेनेंस कानून की इस स्पष्ट व्याख्या के आधार पर निचली अदालतों द्वारा वेतन जब्ती और संपत्ति अटैच करने के संस्थागत तंत्र और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है।
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