कर्नाटक HC ने प्राचीन स्मारकों के आसपास 'निषिद्ध' और 'विनियमित' क्षेत्रों पर कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्राचीन स्मारकों के निकट निर्माण और गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। अदालत ने फैसला सुनाया कि 200 मीटर के निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जो राज्य में प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे का समर्थन करता है। पीठ ने उन प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा जो संरक्षित विरासत स्थलों के आसपास के विशिष्ट क्षेत्रों को निषिद्ध या विनियमित क्षेत्रों के रूप में नामित करते हैं। प्रासंगिक विरासत संरक्षण कानूनों की धारा 20ए, 20बी और 20सी में पाए गए इन प्रतिबंधों का उद्देश्य अनधिकृत निर्माण, प्रदूषण, या अन्य गतिविधियों को रोकना है जो इन ऐतिहासिक स्थलों की संरचनात्मक अखंडता या दृश्य अपील को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
अदालत ने जांच की कि क्या ये प्रतिबंध नागरिकों के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से संपत्ति के उपयोग और व्यापार की स्वतंत्रता के संबंध में उल्लंघन करते हैं। यह निष्कर्ष निकाला कि राज्य के पास राष्ट्रीय विरासत को संरक्षित करने के लिए इन सीमाओं को लागू करने का एक वैध कारण है। फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि संरक्षित स्मारकों के आसपास 200 मीटर का दायरा भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक उचित उपाय है। यह निर्णय इन संवेदनशील क्षेत्रों में काम करने वाले स्थानीय अधिकारियों और डेवलपर्स को कानूनी स्पष्टता प्रदान करता है।
कर्नाटक के निवासियों और व्यवसायों के लिए, यह निर्णय विरासत संरक्षण कानूनों के सख्त कार्यान्वयन को मजबूत करता है। यह संकेत देता है कि प्राचीन स्मारकों के निर्दिष्ट दायरे में निर्माण या व्यावसायिक गतिविधि की किसी भी योजना को महत्वपूर्ण कानूनी जांच का सामना करना पड़ेगा। यह फैसला अन्य राज्यों में इसी तरह के मामलों के लिए एक मजबूत मिसाल के रूप में कार्य करता है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को निर्दिष्ट बफर जोन में व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है।
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