कर्नाटक उच्च न्यायालय ने समलैंगिक दम्पतियों को पति-पत्नी कर लाभ से बाहर रखने को अस्वीकार किया
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि समलैंगिक दम्पतियों को पति-पत्नी उपहार-कर लाभ से बाहर रखने में अनुच्छेद 15 के तहत कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। यह न्यायिक हस्तक्षेप राज्य की वित्तीय उद्देश्यों के लिए वैवाहिक स्थिति को परिभाषित करने की क्षमता को चुनौती देता है और वित्तीय कानून में व्यापक समानता के लिए मिसाल कायम करता है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक निर्णायक फैसला दिया है कि समलैंगिक दम्पतियों को पति-पत्नी उपहार-कर लाभ से बाहर रखने से संविधान के समानता के गारंटी का उल्लंघन होता है। न्यायाधीशों ने पाया कि राज्य ने विषमलैंगिक और समलैंगिक दम्पतियों के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं दिखाया जो ऐसी वित्तीय भिन्नता को जायज़ ठहराए। यह निर्णय सीधे क्वीर दम्पतियों की वित्तीय स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, जो लंबे समय से वैधानिक मान्यता प्राप्त विवाहों के लिए आरक्षित लाभों तक पहुँचने में प्रणालीगत बाधाओं का सामना कर रहे हैं।
इस मामले में निहित तनाव पारंपरिक वैधानिक वैवाहिक परिभाषाओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विकसित होते न्यायशास्त्र के बीच व्यापक संस्थागत टकराव को दर्शाता है। अनुच्छेद 15 को उद्धृत करके, न्यायालय ने संकेत दिया कि वित्तीय नीति का उपयोग नैतिक निर्णय का विकल्प नहीं हो सकता। यह कदम न्यायपालिका को केवल आपराधिक कानून ही नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के जीवन को संचालित करने वाले प्रशासनिक और आर्थिक ढाँचों की जाँच करने की स्थिति में रखता है, जिससे राज्य को हर भिन्न व्यवहार को कठोर कानूनी तर्क से न्यायसंगत ठहराना पड़ता है।
इस निर्णय के निचले स्तर के परिणाम तत्काल कर कोड से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। यह समलैंगिक दम्पतियों को वंशानुक्रम, बीमा और संपत्ति अधिकार जैसे वित्तीय कानून के अन्य क्षेत्रों में समान लाभ का दावा करने के लिए एक कानूनी आधार स्थापित करता है। राज्य के लिए, यह नई कानूनी वास्तविकता को दर्शाने के लिए डेटाबेस और नीतियों को अपडेट करने में एक जटिल प्रशासनिक चुनौती पैदा करता है, जबकि प्रभावित नागरिकों के लिए यह उनके आर्थिक स्थिति और सामाजिक मान्यता में एक ठोस बदलाव का प्रतीक है।
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