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कर्नाटक हाई कोर्ट ने SC/ST आरक्षण बढ़ाने वाले कानून को असंवैधानिक घोषित किया

कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में पारित कानून, जिससे अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षण बढ़ाया जाना था, को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कुल आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को एक बाध्यकारी संवैधानिक सिद्धांत के रूप में पुनः स्थापित किया है।

The Hindu KarnatakaOctober 12, 20262 min read
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने SC/ST आरक्षण बढ़ाने वाले कानून को असंवैधानिक घोषित किया
The Strategic Consequence
सुप्रीम कोर्ट में संभावित अपील और राज्य के राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाओं पर नज़र रखें।

भारत के आरक्षण प्रणाली में ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों, मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा की सीटों का एक हिस्सा आरक्षित किया जाता है। संविधान ऐसे सकारात्मक कदमों की अनुमति देता है, लेकिन यह भी कुल आरक्षित पदों की 50 प्रतिशत की सीमा लगाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में स्थापित किया है। कर्नाटक में, राज्य विधानसभा ने पिछले साल एक कानून पारित किया था जिससे SC और ST समुदायों के लिए कोटा बढ़ाया जा सके, जिससे कुल आरक्षण प्रतिशत स्थापित सीमा से आगे बढ़ जाता। इस प्रस्ताव पर नीति निर्माताओं, कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज समूहों के बीच सामाजिक न्याय और संवैधानिक सीमाओं के संतुलन पर बहस हुई थी।

सोमवार को कर्नाटक हाई कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इस विधेयक पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि यह 50 प्रतिशत की संवैधानिक सीमा का उल्लंघन करता है। न्यायाधीशों ने यह तर्क दिया कि आरक्षण में कोई भी वृद्धि जो कुल हिस्से को सीमा से ऊपर ले जाती है, वह अमान्य है, चाहे किसी विशेष समूह को लाभ पहुंचाने की इच्छा कुछ भी हो। उन्होंने पिछले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया, जिनमें इस सीमा को एक बाध्यकारी सिद्धांत के रूप में माना गया है ताकि योग्यता और प्रशासनिक दक्षता बनाए रखी जा सके। परिणामस्वरूप, कोर्ट ने कानून को पूरी तरह से खारिज कर दिया और राज्य सरकार को पिछली आरक्षण संरचना पर वापस जाने का आदेश दिया।

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इस फैसले का राज्य में तत्काल राजनीतिक प्रभाव पड़ा है, जहां सत्ताधारी पार्टी ने संशोधन को SC और ST समुदायों के लिए अधिक समावेश की ओर एक कदम के रूप में प्रमोट किया था। विपक्षी नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया, तर्क देते हुए कि यह कानून की श्रेष्ठता का पालन करता है, जबकि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निराशा व्यक्त की, कहते हुए कि यह सीमा ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के लिए आवश्यक राहत को सीमित करती है। पूरे भारत के पाठकों के लिए, यह फैसला एक राष्ट्रीय कानूनी मानक को मजबूत करता है जो अन्य राज्यों में समान प्रस्तावों को प्रभावित कर सकता है, और यह सकारात्मक कार्रवाई नीतियों और संवैधानिक बाधाओं के बीच चल रहे तनाव को रेखांकित करता है।

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