कर्नाटक मंत्री ने राज्यव्यापी सड़क प्रकाश व्यवस्था बदलने की समय सीमा तय की
कृष्णा बायरे गोवड़ा ने कर्नाटक भर में पुरानी सड़क प्रकाश व्यवस्था के नवीनीकरण के लिए 31 अक्टूबर की समय सीमा तय की, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और ऊर्जा खपत घटाना है। इस निर्देश से नगर निगमों ने खरीद और स्थापना योजनाओं को तेज करने का आग्रह किया है।
बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऊर्जा मंत्री कृष्णा बायरे गोवड़ा ने अक्टूबर के अंत तक पुरानी सड़क प्रकाश उपकरणों को LED यूनिट्स से बदलने की विस्तृत योजना प्रस्तुत की। इस पहल का लक्ष्य 1,50,000 से अधिक सड़क प्रकाशों को बदलना है, जिन्हें अक्षम और बार-बार बंद होने वाला पाया गया है, जिससे बिजली बिल बढ़ते हैं और अंधेरे में यात्रियों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ता है। मंत्री ने बताया कि यह परिवर्तन राज्य के व्यापक स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप है और इसे राज्य फंड और सार्वजनिक-निजी साझेदारियों के संयोजन से वित्तपोषित किया जाएगा, जिसमें पारदर्शी टेंडरिंग प्रक्रियाओं पर जोर दिया गया है।
यह नीति शहरी और ग्रामीण इलाकों में अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था से बढ़ती सार्वजनिक असंतोष के बीच सामने आई है, जो यातायात दुर्घटनाओं और मामूली अपराधों में वृद्धि से जुड़ी है। नगर निगमों को ऐतिहासिक रूप से खरीद और रखरखाव में देरी का सामना करना पड़ा है, अक्सर बजट सीमाओं और नौकरशाही बाधाओं का हवाला देते हुए। सख्त समय सीमा लगाने से राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकरणों को परियोजना को प्राथमिकता देने, उपयोगिता प्रदाताओं के साथ समन्वय को सुव्यवस्थित करने और ऊर्जा-बचत तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहती है, जिससे कुल बिजली मांग घटेगी। पर्यावरण समूहों ने LED पर स्विच को सराहा है, कार्बन उत्सर्जन में कमी और वायु गुणवत्ता में सुधार जैसे अतिरिक्त लाभों पर प्रकाश डाला है।
इसका निचला स्तर पर प्रभाव महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। निवासियों को सुरक्षित सड़कों की उम्मीद है, जिससे शाम के समय वाणिज्य में वृद्धि और निजी प्रकाश व्यवस्था पर निर्भरता घट सकती है। निर्माण क्षेत्र में LED घटकों की मांग में वृद्धि हो सकती है, जिससे अल्पकालिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा, सफल कार्यान्वयन अन्य भारतीय राज्यों के लिए सार्वजनिक अवसंरचना को आधुनिक बनाने का मॉडल बन सकता है, जिससे राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नीति पर प्रभाव पड़ सकता है। अनुपालन का आकलन करने के लिए निगरानी तंत्र स्थापित किए जाएंगे, और समय-समय पर रिपोर्ट राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत की जाएंगी, जिससे कार्यान्वयन चरण में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
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