केरल उच्च न्यायालय ने ठेकेदारों को जर्जर पी एंड टी अपार्टमेंट की मरम्मत करने का आदेश दिया
केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि करदाताओं को नहीं, बल्कि निजी ठेकेदारों को सार्वजनिक आवास में संरचनात्मक दोषों को सुधारने की लागत वहन करनी होगी। इस फैसले से राज्य के आवास क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी जिम्मेदारियों को दोबारा आकार देने का खतरा है।

एक ऐतिहासिक फैसले में, न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने खराब हो रहे पी एंड टी अपार्टमेंट को ठीक करने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करने के औचित्य पर सवाल उठाया, और निर्देश दिया कि निर्माण के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों को सुधारात्मक खर्च वहन करना चाहिए। अदालत ने आईआईटी मद्रास के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें इमारतों को रहने के लिए सुरक्षित पाया गया, जिसमें व्यापक रिसाव, दोषपूर्ण सेप्टिक सिस्टम और पुराने बुनियादी ढांचे की पहचान की गई, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। यह फैसला राज्य आवास प्राधिकरण को 1990 के दशक में कॉम्प्लेक्स बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कानूनी सहारा लेने के लिए मजबूर करता है।
यह निर्णय बड़े पैमाने पर आवास परियोजनाओं के लिए निजी ठेकेदारों पर राज्य की निर्भरता की बढ़ती आलोचना के बीच आया है, जहां लागत में वृद्धि और घटिया कारीगरी बार-बार चिंता का विषय बन गई है। सरकारी अधिकारियों ने तर्क दिया कि अपार्टमेंट कम आय वाले परिवारों की सेवा करते हैं, और मरम्मत में किसी भी देरी से उनकी कठिनाई बढ़ जाएगी। हालाँकि, अदालत का निर्देश ठेकेदारों पर वारंटी दायित्वों का सम्मान करने की जिम्मेदारी डालता है, जो संभावित रूप से भविष्य के सार्वजनिक-निजी निर्माण अनुबंधों के लिए एक मिसाल कायम करता है।
यदि ठेकेदार अनुपालन करते हैं, तो हजारों निवासियों को रहने की स्थिति में तेजी से सुधार देखने को मिल सकता है, जिससे नमी और अपर्याप्त स्वच्छता से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम कम हो सकते हैं। इसके विपरीत, एक लंबी कानूनी लड़ाई मरम्मत को रोक सकती है, जिससे रहने वालों को अधर में लटका दिया जा सकता है। यह निर्णय अन्य भारतीय राज्यों को भी संकेत देता है कि न्यायिक हस्तक्षेप ठेकेदार की जवाबदेही को लागू करने के लिए एक उपकरण बन सकता है, जो संभावित रूप से देश भर में सार्वजनिक आवास योजनाओं की वित्तीय वास्तुकला को नया आकार दे सकता है।
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