केरल मानवाधिकार आयोग ने असुरक्षित संरचनाओं को तत्काल ध्वस्त करने का आदेश दिया
औपचारिक मानवाधिकार हस्तक्षेप के बाद त्रिशूर में नगरपालिका अधिकारियों को सख्त वैधानिक समय सीमा का सामना करना पड़ता है। इससे पहले कि मानसून के खतरे विनाशकारी संरचनात्मक विफलताओं को जन्म दें, अधिकारियों को शहरी जर्जर इमारतों को साफ करना होगा।
केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने त्रिशूर निगम को एक अडिग निर्देश जारी किया है, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरनाक समझी जाने वाली संरचनाओं को तत्काल समतल करने का आदेश दिया गया है। नगरपालिका इंजीनियरों ने पहले घने वाणिज्यिक क्षेत्रों में बिखरी हुई कई परित्यक्त या खस्ताहाल संपत्तियों को सूचीबद्ध किया है, फिर भी नौकरशाही की शिथिलता ने विध्वंस आदेशों को लगातार रोक दिया है। आयोग के नवीनतम हस्तक्षेप ने स्थानीय प्रशासकों को उनकी देरी की रणनीति से हटा दिया है और आगामी विधायी बैठक में एक व्यापक अनुपालन रिपोर्ट की मांग की है। यह प्रशासनिक प्रदर्शन राज्य भर में शहरी स्थानीय निकायों की पुरानी पंगुता को उजागर करता है, जहां संपत्ति विवाद और अनुपस्थित मकान मालिक नियमित रूप से सार्वजनिक सुरक्षा अनिवार्यताओं को खत्म कर देते हैं। नगर निगम प्राचीन नगर निगम संहिताओं के तहत काम करते हैं जो त्वरित कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ संपत्ति मालिकों द्वारा लंबी कानूनी अपील का समर्थन करते हैं। नतीजतन, ढहती इमारतें भीड़-भाड़ वाले पैदल यात्रियों वाले जिलों में टाइम बम की तरह टिक-टिक करती रहती हैं, जिससे दैनिक आधार पर लोगों की जान को खतरा होता है। इन विध्वंसों को लागू करने से जमे हुए अनौपचारिक विक्रेता विस्थापित हो जाएंगे और संपत्ति के अधिकारों और मुआवजे पर कड़वी कानूनी लड़ाई छिड़ जाएगी। हालाँकि, तत्काल परिणाम हजारों नागरिकों को गंभीर मौसम की घटनाओं के दौरान रोके जा सकने वाले संरचनात्मक पतन से बचाता है। जो नगरपालिका प्रशासक आयोग की समयसीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें गंभीर न्यायिक निंदा का सामना करना पड़ता है, जो शहरी प्रशासनिक लापरवाही के प्रति शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण का संकेत देता है।
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