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गैर-वित्तपोषित धारा 63 बीएसए अधिदेश के कारण कानूनी सहायता प्रावधान रुका हुआ है

भारत की अदालतों ने फंडिंग की कमी को उजागर किया है, जिसके कारण वादकारियों को पर्याप्त कानूनी सहायता के बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट की धारा 63 पर निर्भर रहना पड़ता है। यह कमी आर्थिक रूप से वंचित नागरिकों के लिए न्याय तक समान पहुंच के सिद्धांत को खतरे में डालती है।

LiveLawOctober 18, 20261 min read
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गैर-वित्तपोषित धारा 63 बीएसए अधिदेश के कारण कानूनी सहायता प्रावधान रुका हुआ है
The Strategic Consequence
बारह महीनों के भीतर एक बजटीय समाधान की उम्मीद है, जो या तो पूर्ण कानूनी सहायता सेवाओं को बहाल करेगा या सार्वजनिक रक्षा तंत्र के पुनर्गठन को गति देगा।

धारा 63 बार काउंसिल को सलाह देने में असमर्थ लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्य करती है, फिर भी इस उद्देश्य के लिए आवंटित वैधानिक बजट अधूरा रहता है। हाल की फाइलिंग से पता चलता है कि कई सार्वजनिक रक्षकों पर अत्यधिक बोझ है, मामलों का बोझ प्रबंधनीय सीमा से अधिक बढ़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सुनवाई में देरी हो रही है और प्रतिनिधित्व में समझौता हो रहा है। वकालत समूहों ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से सरकार को अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए मजबूर करने का आग्रह किया है, यह तर्क देते हुए कि वर्तमान राज्य संवैधानिक गारंटी को कमजोर करता है।

यह गतिरोध न्यायपालिका, बार काउंसिल और कानून एवं न्याय मंत्रालय के बीच गहरे संस्थागत टकराव को दर्शाता है। जबकि बार काउंसिल का दावा है कि उसने विस्तृत बजटीय प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, मंत्रालय प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्राथमिकताओं और स्पष्ट नीति दिशा की कमी का हवाला देता है। कानूनी विद्वानों ने चेतावनी दी है कि मुफ्त कानूनी सहायता का क्षरण हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिससे कानूनी प्रणाली के भीतर मौजूदा असमानताएं और भी गहरी हो सकती हैं।

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यदि फंडिंग का अंतर बना रहता है, तो अदालतें धारा 63 के तहत दी जाने वाली सेवाओं के दायरे को कम करने के लिए मजबूर हो सकती हैं, और केवल सबसे गंभीर मामलों तक सहायता सीमित कर सकती हैं। इसके विपरीत, संसाधनों का एक निर्णायक आवंटन कानूनी सहायता ढांचे को पुनर्जीवित कर सकता है, जनता का विश्वास बहाल कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि न्याय सुलभ बना रहे। हितधारकों का अनुमान है कि अगले संसदीय सत्र के भीतर विधायी कार्रवाई से घाटे का समाधान हो सकता है और भारत में सार्वजनिक सुरक्षा को नया आकार दिया जा सकता है।

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