मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों को किया स्पष्ट, पोते-नाती और बेटियों के दावों पर दी बड़ी व्यवस्था
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि परिवार के कमाने वाले सदस्य के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति पर बेटी का दावा स्वतः ही पोते/नाती के दावे से ऊपर नहीं हो जाता। कोर्ट के इस फैसले ने रोजगार उत्तराधिकार से जुड़े विवादों में कठोर पारिवारिक पदानुक्रम के बजाय वास्तविक आर्थिक निर्भरता के मानदंडों को प्राथमिकता दी है।

यह कानूनी विवाद एक पीड़ित परिवार के भीतर अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत सरकारी नौकरी के परस्पर विरोधी दावों से उत्पन्न हुआ था। अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु के बाद आश्रितों को अचानक आई आर्थिक तंगी से उबारना है। कोर्ट ने ऐसे कल्याणकारी उपायों के मूल सिद्धांतों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि इनका प्राथमिक उद्देश्य स्थायी वंशानुगत अधिकार प्रदान करना नहीं, बल्कि तत्काल वित्तीय संकट को दूर करना है। लिहाजा, प्रशासनिक अधिकारियों को उत्तराधिकार के अस्पष्ट या कड़े नियमों पर निर्भर रहने के बजाय वास्तविक वित्तीय निर्भरता और साथ रहने की स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए।
राज्य के कल्याणकारी नियम बदलते पारिवारिक ढांचों के अनुकूल ढलने में अक्सर असमर्थ रहे हैं, खासकर जब बात मृतक कर्मचारी के साथ रहने वाले आश्रित पोते/नाती बनाम महिला वंशजों की आर्थिक लाचारी की आती है। पोते या नाती के मुकाबले बेटी को तरजीह देने वाले किसी भी तरह के एकतरफा नियम को खारिज करते हुए अदालत ने जोर दिया कि कल्याणकारी लाभों का वितरण साबित हुई जरूरतों के आधार पर ही होना चाहिए। इस फैसले में कार्मिक विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले प्रत्येक दावेदार की वास्तविक आर्थिक स्थिति की गहन और निष्पक्ष जांच करें।
इस फैसले का व्यावहारिक परिणाम यह होगा कि मध्य भारत में अनुकंपा नियुक्ति के विवादित दावों को संभालने वाले सरकारी विभागों के लिए प्रशासनिक निर्णय लेना आसान हो जाएगा। यह मनमाने पक्षपात को कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि तंगी से राहत देने के लिए बनाई गई सरकारी नौकरियां सबसे जरूरतमंद आश्रित तक पहुंचे। अब प्रशासनिक निकायों को अपने आंतरिक सत्यापन दिशानिर्देशों में बदलाव करना होगा ताकि उन्हें 'निर्भरता-प्रथम' वाले इस न्यायिक मानक के अनुरूप बनाया जा सके।
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