मैड्रास उच्च न्यायालय ने पररिवालन के पासपोर्ट को मंजूरी दी
मैड्रास उच्च न्यायालय ने पासपोर्ट प्राधिकरणों को राजीव गांधी हत्या के दोषी पररिवालन के आवेदन को बिना किसी और देरी के प्रसंस्कृत करने का निर्देश दिया। इस आदेश ने पूर्व सशस्त्र सदस्य के अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए एक लंबे समय से चल रही नौकरशाही बाधा को हटाया।

एक ऐतिहासिक निर्णय में, मैड्रास उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को पूर्व मुक्ति तिरपियों के सदस्य, पररिवालन, के पासपोर्ट आवेदन को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया, जिन्हें 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। न्यायालय ने नोट किया कि आवेदक ने पासपोर्ट के सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किया है, और किसी भी शेष प्रशासनिक प्रतिरोध का कोई वैधानिक आधार नहीं है। त्वरित प्रसंस्करण का आदेश देकर, अदालत ने यह सिद्धांत पुष्टि किया कि कानूनी दंड पूरी होने के बाद भी विवादास्पद अतीत वाले व्यक्तियों को मौलिक नागरिक अधिकार मिलते हैं।
यह निर्णय पूर्व सशस्त्र समूहों के पुन: एकीकरण और सुरक्षा चिंताओं व नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन पर व्यापक राष्ट्रीय चर्चा के बीच आया है। पिछले दशक में, कई उच्च न्यायालयों ने विभिन्न क्षमा योजनाओं के तहत रिहा किए गए व्यक्तियों के मामलों की जांच की है, सार्वजनिक भावना को संवैधानिक गारंटियों के साथ तौलते हुए। मैड्रास उच्च न्यायालय का आदेश न्यायिक तत्परता को दर्शाता है कि वे राजनीतिक संवेदनशीलताओं की तुलना में प्रक्रियात्मक न्याय को प्राथमिकता देते हैं, जिससे भविष्य में इसी तरह के मामलों के प्रबंधन में संभावित बदलाव का संकेत मिलता है।
तत्काल प्रभाव यह है कि वह नौकरशाही अवरोध हट गया है जिसने पररिवालन को विदेश यात्रा से रोका था, एक प्रतिबंध जिसे मानवाधिकार समर्थकों ने आलोचना की थी। दीर्घकालिक रूप से, यह निर्णय पासपोर्ट प्राधिकरणों को आपराधिक इतिहास वाले आवेदकों के मूल्यांकन के लिए अधिक पारदर्शी मानदंड अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे एक अधिक पूर्वानुमेय प्रशासनिक प्रक्रिया विकसित हो। यह अन्य याचिकाकर्ताओं के लिए भी एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है जो समान प्रतिबंधों से राहत चाहते हैं।
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