मद्रास उच्च न्यायालय ने श्री रामचन्द्र ट्रस्ट को निशाना बनाने वाले भूमि अधिग्रहण आदेश को पलट दिया
मद्रास उच्च न्यायालय की शीर्ष पीठ ने उस निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें चेन्नई की 7.44 एकड़ प्रमुख भूमि राज्य को हस्तांतरित की जानी थी, यह फैसला देते हुए कि एकल न्यायाधीश का आदेश न्यायिक अधिकार से अधिक है। यह निर्णय संपत्ति पर ट्रस्ट के नियंत्रण को बहाल करता है और भूमि विवादों में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों पर प्रकाश डालता है।

निचली अदालत द्वारा जारी मूल अधिग्रहण आदेश में ट्रस्ट की हिस्सेदारी में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए सार्वजनिक उपयोग के लिए चेन्नई में जमीन का एक मूल्यवान पार्सल तमिलनाडु सरकार को सौंपने की मांग की गई थी। श्री रामचंद्र एजुकेशनल एंड हेल्थ ट्रस्ट ने इस कदम को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि यह आदेश बिना उचित सूचना के जारी किया गया था और यह भूमि उसकी चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं के लिए आवश्यक थी। मामला मद्रास उच्च न्यायालय तक पहुंच गया, जहां वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक पीठ ने निचली अदालत की कार्रवाई की प्रक्रियात्मक वैधता की जांच की।
अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एक एकल न्यायाधीश स्थापित कानूनी मानकों का पालन किए बिना किसी राज्य सरकार को निजी संपत्ति को उपयुक्त बनाने का एकतरफा निर्देश नहीं दे सकता है। पीठ ने कहा कि ट्रस्ट ने सभी वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और कथित अनियमितताएं निराधार हैं। नतीजतन, अदालत ने अधिग्रहण आदेश को रद्द कर दिया, जिससे ट्रस्ट को पूर्ण स्वामित्व बरकरार रखने और बिना किसी रुकावट के अपना संचालन जारी रखने की अनुमति मिल गई।
कानूनी विद्वान इस फैसले को उन जांचों और संतुलनों की पुन: पुष्टि के रूप में देखते हैं जो निजी संस्थाओं को सरकारी निकायों द्वारा अतिरेक से बचाते हैं। यह निर्णय राज्य भर में भविष्य के भूमि-अधिग्रहण मामलों को प्रभावित कर सकता है, जिससे अधिकारियों को समान कार्रवाई शुरू करने से पहले अधिक कठोर प्रक्रियात्मक अनुपालन करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ट्रस्ट के लिए, परिणाम इसकी विस्तार योजनाओं को सुरक्षित करता है और चेन्नई के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे में इसके योगदान को संरक्षित करता है।
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