मद्रास उच्च न्यायालय ने पोधू दीक्षितदारों द्वारा चिदम्बरम सबनयागर मंदिर का कुप्रबंधन करने का फैसला सुनाया; प्रबंधन बोर्ड की नियुक्ति करता है
मद्रास उच्च न्यायालय ने पाया कि पोधु दीक्षितदारों ने चिदम्बरम सबनयागर मंदिर का कुप्रबंधन किया और एक नए प्रबंधन बोर्ड का आदेश दिया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी. भारतीदासन और आर. सुरेश कुमार अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष के रूप में बोर्ड का नेतृत्व करेंगे।
तमिलनाडु का एक ऐतिहासिक मंदिर, चिदंबरम सबनयागर मंदिर, हर साल हजारों भक्तों को आकर्षित करता है और इस क्षेत्र के लिए गहरा सांस्कृतिक महत्व रखता है। परंपरागत रूप से, मंदिर का प्रशासन पोधु दीक्षितार समुदाय द्वारा देखा जाता था, एक समूह जो पीढ़ियों से अनुष्ठान, वित्त और रखरखाव का प्रबंधन करता है। हाल के वर्षों में, फंड प्रबंधन में अनियमितताओं, रखरखाव कार्य की उपेक्षा और निर्णय लेने में पारदर्शिता की कमी के बारे में चिंताएं व्यक्त की गईं, जिससे कई याचिकाकर्ताओं को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
मद्रास उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन और ई. मनोहरन के नेतृत्व में मामले की सुनवाई करते हुए उन सबूतों की जांच की, जिनसे पता चलता है कि प्रबंध समिति वैधानिक दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रही और व्यापक उपासक समुदाय के हितों की अनदेखी की। न्यायाधीशों ने कहा कि कथित कुप्रशासन के कारण मंदिर की सुविधाओं में गिरावट आई है और भक्तों के बीच विश्वास कम हुआ है। जवाब में, अदालत ने निर्देश दिया कि उचित शासन बहाल करने के लिए एक स्वतंत्र प्रबंधन संरचना स्थापित की जाए।
अदालत के आदेश ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी. भारतीदासन और आर. सुरेश कुमार को नवगठित प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। उनके कार्यक्षेत्र में वित्तीय ऑडिट की देखरेख करना, नवीकरण परियोजनाओं की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि धार्मिक गतिविधियाँ बिना किसी रुकावट के फिर से शुरू हों। इस निर्णय से अधिक जवाबदेही आने की उम्मीद है और यह भारत भर में समान शासन चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य मंदिरों के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में काम कर सकता है।
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