मेघालय उच्च न्यायालय ने पीओसीएसओ निर्णय को उलट दिया, सर्वाइवर की सहमति पर पुनर्विचार के बाद
मेघालय उच्च न्यायालय ने पीओसीएसओ के तहत एक सजा को रद्द कर दिया, जब उसने सर्वाइवर की आरोपी और उनके बच्चों के साथ रहने की सहमति का पुनर्मूल्यांकन किया। इस निर्णय ने राज्य के कानूनी विमर्श में बाल‑संरक्षण कानून और व्यक्तिगत स्वायत्तता के बीच संतुलन पर तीव्र बहस को जन्म दिया।

न्यायालय का निर्णय तब आया जब एक याचिका में यह बताया गया कि सर्वाइवर, जो अब वयस्क है, ने आरोपी और उनके दो बच्चों के साथ रहने का निर्णय लिया, एक ऐसी परिस्थिति जिसे मूल ट्रायल जज ने पूरी तरह नहीं माना। वकील ने तर्क दिया कि सर्वाइवर की सूचित सहमति ने मामले के तथ्यात्मक आधार को बदल दिया, जिससे न्यायमंडल ने पीओसीएसओ प्रावधानों के लागू होने पर पुनर्विचार किया, जो नाबालिगों को शोषण से बचाने के लिए बनाए गए हैं, चाहे बाद में सहमति हो या न हो। इस निर्णय से पहले की सजा रद्द कर दी गई और मामले को नई समीक्षा के लिए पुनः भेजा गया।
कानूनी विद्वान और बाल‑अधिकार कार्यकर्ता ने तुरंत चिंता जताई कि यह निर्णय पीओसीएसओ के सख्त दायित्व ढांचे की पुनर्व्याख्या का मिसाल बन सकता है। आलोचकों का कहना है कि न्यायालय का वयस्क सहमति पर जोर कानून के संरक्षणात्मक उद्देश्य को कमजोर कर सकता है, जिससे अपराधियों को प्रक्रियागत loopholes का फायदा उठाने का साहस मिल सकता है। राज्य सरकार ने अपनी बाल‑संरक्षण नीतियों की आंतरिक समीक्षा की घोषणा की है, जबकि एनजीओ ने कानून के अस्पष्ट अनुप्रयोगों को रोकने के लिए विधायी स्पष्टता की मांग की है।
इस निर्णय का तात्कालिक प्रभाव सर्वाइवर पर महसूस हो रहा है, जो अब अपनी रहने की व्यवस्था के बारे में कानूनी अनिश्चितता का सामना कर रही है, और व्यापक समुदाय पर भी, जिसे कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाना होगा। यह मामला भविष्य के न्यायिक व्याख्याओं पर उत्तर-पूर्व में प्रभाव डालने की उम्मीद है, जिससे न्यायालयों को सहमति और विधायी सुरक्षा के बीच के संबंध की अधिक गहराई से जांच करनी पड़ेगी।
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