विदेश मंत्रालय ने नाबालिगों के लिए पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया
भारत सरकार ने पंद्रह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पासपोर्ट जारी करने के नियमों में संशोधन किया है। इन यात्रा दस्तावेजों की अब अनिवार्य वैधता पांच साल या नाबालिग के वयस्क होने तक होगी।
विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर भारत के पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है, जिससे नाबालिग नागरिकों को यात्रा पहचान दस्तावेज जारी करने के तरीके में एक संरचनात्मक बदलाव आया है। अद्यतन नियमों के तहत, पंद्रह वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जारी किए गए किसी भी पासपोर्ट की वैधता की अधिकतम सीमा पांच वर्ष होगी। वैकल्पिक रूप से, दस्तावेज़ उसी क्षण समाप्त हो जाएगा जब नाबालिग पंद्रह वर्ष का हो जाएगा, भले ही बुकलेट के अंदर जारी करने की तारीख कुछ भी अंकित हो। यह प्रशासनिक बदलाव बच्चों में तेजी से शारीरिक परिपक्वता के कारण होने वाले प्रणालीगत सत्यापन अंतराल को संबोधित करता है, जो अक्सर मानक दस-वर्षीय चक्रों के भीतर पुरानी तस्वीरों और बायोमेट्रिक संकेतकों को अप्रचलित बना देता है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में नौकरशाही मशीनरी वर्तमान में इन कम की गई वैधता शर्तों को समायोजित करने के लिए वर्कफ़्लो सॉफ़्टवेयर को पुन: कॉन्फ़िगर कर रही है। दस्तावेज़ जालसाज़ी और नाबालिगों की अवैध अंतर्राष्ट्रीय तस्करी से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने अधिक बार पहचान ताज़ा करने पर दबाव डाला। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाने वाले परिवारों और कानूनी अभिभावकों को अब बच्चे के पालन-पोषण के दौरान त्वरित नवीनीकरण चक्र और बढ़ी हुई प्रशासनिक फीस के लिए तैयार रहना चाहिए। क्षेत्रीय पासपोर्ट सेवा केंद्रों को आवेदन की मात्रा में तत्काल वृद्धि की आशंका है क्योंकि माता-पिता संक्रमणकालीन शर्तों का पालन करने के लिए दौड़ रहे हैं। नीति अंततः भारतीय पहचान शासन को कठोर अंतरराष्ट्रीय विमानन मानकों के साथ संरेखित करती है, जिससे परिचालन बोझ सीधे घरेलू परिवारों पर स्थानांतरित हो जाता है।
Comments 0