'न्यूज़रूम बंद हो जाएंगे': लीगेसी मीडिया के डिजिटल विंग ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
डिजिटल मीडिया आउटलेट्स के एक संघ ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम को चुनौती देने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। समूह का तर्क है कि कानून पत्रकारिता गतिविधियों के लिए पर्याप्त छूट प्रदान करने में विफल है, जिससे न्यूज़रूम की परिचालन व्यवहार्यता को खतरा है।

पुराने मीडिया संगठनों के डिजिटल विंग का प्रतिनिधित्व करने वाले एक गठबंधन ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह कानून पत्रकारिता गतिविधियों के लिए विशिष्ट छूट देने में विफल होकर समाचार कक्षों पर अनुचित बोझ डालता है। उनका तर्क है कि सख्त डेटा प्रबंधन आवश्यकताएं अनुपालन लागत और सार्वजनिक हस्तियों और संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग से जुड़े कानूनी जोखिमों के कारण कई डिजिटल समाचार प्लेटफार्मों को बंद करने के लिए मजबूर कर सकती हैं।
कानूनी चुनौती का मूल प्रेस के लिए स्पष्ट रूपरेखा के अभाव में निहित है। पत्रकारों को अक्सर सार्वजनिक हित में व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने, संसाधित करने और प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है, फिर भी मौजूदा ढांचा उनके साथ वाणिज्यिक संस्थाओं के समान व्यवहार करता है। मीडिया समूह का दावा है कि भेद की यह कमी प्रेस की स्वतंत्रता को कमजोर करती है और सत्ता को जिम्मेदार ठहराने की क्षमता को बाधित करती है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक समीक्षा की मांग करते हैं कि कानून लोकतांत्रिक समाज में पत्रकारिता की अनूठी भूमिका को मान्यता दे।
यह कदम भारत में डेटा गोपनीयता नियमों और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करता है। पाठकों के लिए, यह कानूनी लड़ाई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्धारित करती है कि भविष्य में कितनी व्यक्तिगत जानकारी रिपोर्ट की जा सकती है। यदि अदालत मीडिया समूह के खिलाफ फैसला सुनाती है, तो इससे रिपोर्टिंग में अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, जिससे संभावित रूप से खोजी पत्रकारिता की गहराई सीमित हो सकती है। यह परिणाम इस बात के लिए एक मिसाल कायम करेगा कि डिजिटल न्यूज़रूम नई डेटा सुरक्षा व्यवस्था के तहत कैसे काम करते हैं।
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