ओल्ड मॉंक की बिक्री पर प्रतिबंधों से महाराष्ट्र को 350 करोड़ रुपये का एक्साइज राजस्व नुकसान, निर्माता ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया
ओल्ड मॉंक रम के निर्माता ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंधों से महाराष्ट्र को लगभग 350 करोड़ रुपये का एक्साइज राजस्व नुकसान हुआ है। यह मुकदमा हाल के लाइसेंस नियमों के राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव की जांच करता है।
ओल्ड मॉंक, एक लोकप्रिय भारतीय डार्क रम, को महाराष्ट्र सरकार द्वारा शराब की खपत को कम करने के व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में नई बिक्री प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। कंपनी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में तर्क दिया कि ये प्रतिबंध, जो आउटलेटों की संख्या और बिक्री मात्रा को सीमित करते हैं, ने अनुमानित 350 करोड़ रुपये की एक्साइज संग्रह में सीधा कटौती की है। यह आंकड़ा राज्य के शराब कर से वार्षिक आय का एक बड़ा हिस्सा दर्शाता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को निधि प्रदान करता है।
राज्य सरकार ने इन प्रतिबंधों का बचाव किया, यह कहते हुए कि उनका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करना और शराब से जुरे नुकसान को कम करना है। अधिकारियों ने डेटा प्रस्तुत किया जिसमें शराब की अधिक उपलब्धता को नशे की लत और सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती दरों से जोड़ा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि यह नीति राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप है जो जिम्मेदार पीने को प्रोत्साहित करती है। हालांकि, राजस्व हानि ने स्वास्थ्य लक्ष्यों और वित्तीय जरूरतों के बीच संतुलन को लेकर सवाल उठाए हैं, विशेषकर जब महाराष्ट्र बड़े पैमाने पर विकास पहलों को फंड करने की कोशिश कर रहा है।
महाराष्ट्र के निवासियों के लिए यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि एक्साइज राजस्व कई सार्वजनिक सेवाओं को समर्थन देता है जो दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। कमी से स्कूलों, अस्पतालों और सड़क रखरखाव के लिए फंडिंग में कटौती हो सकती है। इसके अलावा, इसका परिणाम यह तय कर सकता है कि अन्य राज्य शराब की बिक्री को कैसे नियमन करेंगे, जिससे उपभोक्ता पहुंच और राज्य कोष की वित्तीय सेहत दोनों प्रभावित होंगी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट आने वाले हफ्तों में अपना फ़ैसला सुनाने की उम्मीद है।
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