उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों की सेवा में देरी को संबोधित करने के लिए समन प्रबंधन प्रणाली शुरू की
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने आपराधिक मुकदमों के दौरान सरकारी अधिकारियों की सेवा में देरी को कम करने के लिए एक समन प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ अदालती प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

सरकारी गवाहों को समन भेजने में देरी के कारण लंबे समय से उड़ीसा उच्च न्यायालय में आपराधिक मामलों की प्रगति बाधित हो रही है, जिससे अक्सर स्थगन होता है और वादकारियों की लागत बढ़ जाती है। इसे संबोधित करने के लिए, न्यायमूर्ति शशिकांत मिश्रा की अध्यक्षता वाली अदालत की आईटी और एआई समिति ने एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया जो वास्तविक समय में समन जारी करने, वितरण स्थिति और रसीद पावती को ट्रैक करता है। सिस्टम मौजूदा अदालत डेटाबेस और सरकारी कर्मचारी निर्देशिकाओं के साथ एकीकृत होता है, जिससे क्लर्कों को ईमेल या एसएमएस के माध्यम से अधिकारियों को सूचित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन उत्पन्न करने और भेजने की अनुमति मिलती है।
नए प्लेटफ़ॉर्म में स्वचालित अनुस्मारक, गैर-उत्तरदायी पार्टियों के लिए एस्केलेशन प्रोटोकॉल और बाधाओं को उजागर करने वाले एनालिटिक्स डैशबोर्ड जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। पारदर्शी ऑडिट ट्रेल प्रदान करके, सिस्टम का लक्ष्य अधिकारियों द्वारा सेवा से बचने या गैर-रसीद का दावा करने की प्रथा को कम करना है, जो परंपरागत रूप से समय पर गवाही हासिल करने में एक बड़ी बाधा रही है। चुनिंदा जिलों में शुरुआती परीक्षणों में औसत सेवा समय में हफ्तों से लेकर कुछ दिनों तक की कमी देखी गई है, जिससे पता चलता है कि तकनीक उन प्रक्रियात्मक चरणों को सुव्यवस्थित कर सकती है जो पहले मैन्युअल कागजी कार्रवाई और कूरियर सेवाओं पर निर्भर थे।
भारतीय कानूनी समुदाय के लिए, यह पहल न्यायपालिका में दक्षता और जवाबदेही में सुधार के लिए डिजिटल उपकरणों को अपनाने की दिशा में बदलाव का संकेत देती है। तेज़ समन सेवा से मुकदमे का त्वरित समाधान हो सकता है, लंबित मामलों में कमी आ सकती है और आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ सकता है। सफल होने पर, मॉडल को अन्य राज्य उच्च न्यायालयों में दोहराया जा सकता है, जिससे अदालत के आधुनिकीकरण और न्याय तक बेहतर पहुंच के लिए देशव्यापी प्रयास में योगदान मिलेगा।
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