उड़ीसा उच्च न्यायालय ने परित्यक्त जहाज के विदेशी चालक दल को वापस भेजने का आदेश दिया
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह एक परित्यक्त जहाज पर फंसे विदेशी नाविकों के लिए तत्काल प्रत्यावर्तन की व्यवस्था करे, जिससे उनके सम्मानजनक जीवन स्थितियों के अधिकार की पुष्टि हो सके। यह फैसला समुद्री श्रम सुरक्षा में प्रणालीगत कमियों पर प्रकाश डालता है। यह निर्णय भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर चालक दल के कल्याण की सुरक्षा के लिए नियामक सुधारों को मजबूर कर सकता है।

एक ऐतिहासिक फैसले में, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने चालक दल के सदस्यों के परिवारों द्वारा दायर एक याचिका का जवाब दिया, जो पारादीप के तट पर एक परित्यक्त जहाज पर सवार थे, क्योंकि इसके मालिकों ने इसे छोड़ दिया था। अदालत ने जहाजरानी मंत्रालय को नाविकों की सुरक्षित वापसी की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय और संबंधित विदेशी दूतावासों के साथ समन्वय करने का आदेश दिया, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी मानवीय जरूरतों की उपेक्षा अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन है। आदेश में यह भी कहा गया कि जहाज के मालिक स्वदेश वापसी की लागत वहन करें और खोई हुई मजदूरी के लिए मुआवजा प्रदान करें।
कानूनी टिप्पणीकारों का मानना है कि यह फैसला भारतीय-पंजीकृत जहाजों पर काम करने वाले विदेशी चालक दल के सदस्यों की अक्सर अनदेखी की गई दुर्दशा को रेखांकित करता है, एक ऐसा क्षेत्र जो देश के समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालाँकि भारत ने समुद्री श्रम कन्वेंशन की पुष्टि कर दी है, लेकिन प्रवर्तन में खामियाँ बनी हुई हैं, विशेष रूप से गैर-भारतीय चालक दल के प्रति जहाज मालिकों के दायित्वों की निगरानी के संबंध में। अदालत के निर्देश से मौजूदा निरीक्षण तंत्र की समीक्षा शुरू हो सकती है, जिससे शिपिंग महानिदेशालय को निरीक्षण व्यवस्था को कड़ा करने और विदेशी नाविकों के लिए एक समर्पित शिकायत निवारण कक्ष स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
प्रभावित नाविकों के लिए, यह फैसला कुछ हद तक राहत और एक मिसाल पेश करता है जो समान अनिश्चितताओं से जूझ रहे अनगिनत अन्य लोगों के लिए स्थितियों में सुधार कर सकता है। समुद्री संघों ने फैसले का स्वागत किया है और सरकार से न्यायिक घोषणाओं को ठोस नीतिगत कार्रवाइयों में तब्दील करने का आग्रह किया है। अगले बारह महीनों में, इस क्षेत्र में जहाज-मालिक अनुपालन की गहन जांच हो सकती है, जिससे संभावित रूप से सख्त लाइसेंसिंग मानदंड और भारतीय-ध्वजांकित जहाजों पर सवार सभी चालक दल के सदस्यों के लिए बेहतर कल्याण प्रावधान हो सकते हैं।
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