पैरा-शटलरों ने पैरा एशियाई खेलों में चयन न होने को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी
चिराग बरेठा के नेतृत्व में पैरा-बैडमिंटन खिलाड़ियों के एक समूह ने 2026 एशियाई पैरा गेम्स टीम से उन्हें बाहर किए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। एथलीटों का तर्क है कि चयन प्रक्रिया अनुचित थी।
पैरा-बैडमिंटन एथलीट चिराग बरेठा ने कई साथियों के साथ मिलकर दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जब उन्हें पता चला कि उन्हें जापान में होने वाले 2026 एशियाई पैरा खेलों के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि राष्ट्रीय महासंघ द्वारा लागू चयन मानदंड अपारदर्शी थे और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में एथलीटों के हालिया प्रदर्शन पर विचार नहीं किया गया था। अदालत की याचिका में निर्णय की समीक्षा और, यदि आवश्यक हो, तो महासंघ को प्रतिभागियों की सूची पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने का आदेश मांगा गया है।
यह मामला ऐसे समय में आया है जब भारत पैरा-स्पोर्ट्स के लिए अपना समर्थन बढ़ा रहा है, जिसका लक्ष्य आगामी बहु-खेल आयोजनों में पदक की संभावनाओं में सुधार करना है। सरकार ने प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए धन में वृद्धि की है और नई प्रतिभा-पहचान कार्यक्रम शुरू किए हैं। हालाँकि, आलोचकों का तर्क है कि टीम चयन के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाएँ असंगत रहती हैं, जिससे वर्तमान विवाद जैसे विवाद होते हैं। एथलीटों की कानूनी चुनौती पारदर्शी दिशानिर्देशों की आवश्यकता पर जोर देती है जो योग्यता, रैंकिंग अंक और उभरती प्रतिभा के पोषण के व्यापक लक्ष्य को संतुलित करते हैं।
देश भर के पाठकों के लिए, यह विवाद इस व्यापक मुद्दे पर प्रकाश डालता है कि पैरा-एथलीटों को राष्ट्रीय खेल ढांचे में कैसे एकीकृत किया जाता है। सफल समाधान भविष्य की चयन प्रक्रियाओं के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि योग्य एथलीटों को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित अवसर प्राप्त हों। इस साल के अंत में आने वाले अदालत के फैसले पर खेल प्रशासकों, प्रायोजकों और पैरा-स्पोर्ट समुदाय द्वारा बारीकी से नजर रखी जाएगी, जिनमें से सभी की प्रणाली में विश्वास बनाए रखने में हिस्सेदारी है।
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