पटना हाई कोर्ट ने 1996 के जहानाबाद चार हत्या केस में 13 आरोपियों को दिया बरी
पटना हाई कोर्ट ने 1996 में जहानाबाद में हुई चार हत्याओं के मामले में 13 आरोपियों को बरी कर दिया। डिवीजन बेंच ने पुलिस की जांच में गंभीर कमी को इस फैसले का आधार बताया।

1996 में जहानाबाद जिले में चार लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। यह जिला राजनीतिक हिंसा और जातिगत तनावों के लिए लंबे समय से जाना जाता रहा है। इस मामले की सुनवाई दो दशकों से अधिक समय तक अदालतों में चलती रही, जिसमें कई अपीलों और एक सिलसिलेवार जांच के बावजूद कोई निश्चित फैसला नहीं निकल पाया। वर्षों तक आरोपियों को हिरासत में रखा गया, जबकि प्रोसीक्यूशन को भरोसेमंद फोरेंसिक सबूत और विश्वसनीय गवाहों की बयान पेश करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिससे यह कानूनी लड़ाई लंबी चली और राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा।
हाल ही में हुई एक सुनवाई में, जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस कुमार मनीष से बनी डिवीजन बेंच ने सभी 13 आरोपियों को किसी भी आपराधिक दायित्व से बरी कर दिया। न्यायमूर्तियों ने पुलिस की जांच में गंभीर लापरवाही की ओर इशारा किया, जिसमें अपराध स्थल पर मिले सबूतों का गलत इस्तेमाल, बयानों को सही ढंग से दर्ज न करना और जबरदस्ती लिए गए गवाही पर निर्भरता शामिल थी। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि प्रोसीक्यूशन को सजा देने के लिए आवश्यक साबित करने का बोझ (बर्दन ऑफ प्रूफ) नहीं उठा सका, इसलिए आरोपियों को रिहा किया जाना चाहिए।
यह बरी होने का फैसला जटिल हत्या केसों को संभालने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रभावशीलता पर चर्चाओं को जन्म देता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ सामुदायिक और राजनीतिक अशांति का इतिहास रहा है। भारत के पाठकों के लिए, यह फैसला मजबूत जांच प्रक्रियाओं और गलतफहमी से होने वाली सजाओं को रोकने के लिए न्यायिक निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह उन परिवारों के लिए भी सवाल खड़े करता है, जिनके परिजनों की हत्या के बाद 25 वर्षों से अधिक समय तक यह मामला लंबित रहा है।
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