पंजाब में धान के अवशेष जलाने के मामलों में बढ़ोतरी, जुर्माना ₹46 लाख से अधिक
राज्य प्राधिकरणों ने 2,787 फसल आग के मामलों को दर्ज किया, जिसमें तर्न तारण जिले में 586 मामले थे, और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में ₹46 लाख से अधिक जुर्माना लगाया गया। यह प्रवर्तन कृषि प्रथाओं और वायु गुणवत्ता मानदंडों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है।

पंजाब सरकार की नवीनतम रिपोर्ट में फसल आग के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो राज्य भर में कुल 2,787 तक पहुँच गई है। तर्न तारण जिला एक हॉटस्पॉट के रूप में उभरा, जहाँ 586 मामले दर्ज हुए, जो फसल अवशेष प्रबंधन मानकों के अनुपालन में क्षेत्रीय असमानताओं को दर्शाता है। प्रशासन ने ₹46 लाख से अधिक के जुर्माने लगाए, जिन्हें कण प्रदूषण के स्वास्थ्य और पारिस्थितिक लागतों को संतुलित करने के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में नामित किया गया है।
उल्लंघनों में वृद्धि ने किसानों, जो जलाने को फील्ड साफ़ करने का लागत‑प्रभावी तरीका मानते हैं, और पर्यावरण नियामकों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है, जो सख्त वायु गुणवत्ता मानकों को लागू कर रहे हैं। राज्य के प्रवर्तन एजेंसियों ने 914 मामलों से ₹24 लाख से अधिक वसूले हैं, फिर भी कई हितधारक तर्क देते हैं कि दंड अभी भी प्रथा को रोकने के लिए अपर्याप्त हैं। कृषि विस्तार सेवाओं पर वैकल्पिक अवशेष‑प्रबंधन तकनीकों को बढ़ावा देने का दबाव है, लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण अपनाने में असमानता है।
व्यापक परिणामों में सर्दियों के महीनों में वायु गुणवत्ता का बिगड़ना शामिल है, जो संवेदनशील आबादी में श्वसन रोगों को बढ़ाता है। लगातार धुंध सीमा पार संबंधों को भी खतरे में डालती है, क्योंकि पड़ोसी राज्य क्षेत्रीय धुंध का अनुभव करते हैं। आने वाले वर्ष में जुर्माने और बढ़ी हुई निगरानी का संचयी प्रभाव किसानों को यांत्रिक अवशेष प्रबंधन की ओर धकेल सकता है, बशर्ते सरकार आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षण का सब्सिडी दे सके।
Comments 0