राजस्थान उच्च न्यायालय ने संविदा श्रमिकों को मातृत्व अधिकार प्रदान किये
राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि रोजगार की प्रकृति के आधार पर पिछले बहिष्करणों को पलटते हुए संविदा महिला कर्मचारी वैधानिक मातृत्व अवकाश की हकदार हैं। यह निर्णय राज्य भर के नियोक्ताओं को छुट्टी नीतियों और पेरोल गणना को संशोधित करने के लिए मजबूर करता है।

एक ऐतिहासिक फैसले में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि संविधान की समानता की गारंटी संविदात्मक शर्तों पर नियोजित महिलाओं तक फैली हुई है, जो फर्मों को अनुबंध की अवधि के बावजूद मातृत्व लाभ का पूरा पूरक देने के लिए बाध्य करती है। पीठ ने उन संविदा कर्मियों के एक समूह द्वारा दायर याचिका की जांच की, जिन्हें छुट्टी से इनकार कर दिया गया था, यह तर्क देते हुए कि इनकार मातृत्व लाभ अधिनियम और गैर-भेदभाव के व्यापक सिद्धांत दोनों का उल्लंघन है। अदालत के फैसले में कहा गया है कि छोटी कार्यशालाओं से लेकर बड़े निगमों तक सभी प्रतिष्ठानों को अब अपने मानव-संसाधन ढांचे में मातृत्व प्रावधानों को शामिल करना होगा।
यह फैसला राजस्थान में बढ़ती गिग-इकोनॉमी भागीदारी की पृष्ठभूमि में सामने आया है, जहां लचीले अनुबंध आम हो गए हैं। श्रमिक संघों ने लंबे समय से चेतावनी दी है कि वैधानिक सुरक्षा उपायों के अभाव के कारण कई महिलाएं गर्भावस्था के दौरान आर्थिक कठिनाई का शिकार हो जाती हैं। कानूनी टिप्पणीकारों का कहना है कि यह निर्णय समान असमानताओं से जूझ रहे अन्य भारतीय राज्यों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है, जिससे श्रम कोड के पुनर्मूल्यांकन को बढ़ावा मिलेगा जो वर्तमान में स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के बीच अंतर करता है।
नियोक्ताओं को अब इन लाभों को मौजूदा पेरोल प्रणालियों में एकीकृत करने की व्यावहारिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, एक ऐसा कार्य जिसमें अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय और प्रशासनिक समायोजन शामिल हो सकते हैं। विशेष रूप से छोटे उद्यमों ने राजकोषीय प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है, जबकि बड़ी कंपनियों को अधिक मजबूत अनुपालन संरचनाओं के कारण एक आसान बदलाव की उम्मीद है। आने वाले महीनों में, राज्य श्रम विभाग द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने की उम्मीद है, और यह निर्णय अनुबंध कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर एक व्यापक राष्ट्रीय संवाद को उत्प्रेरित कर सकता है।
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