पहले अपील को वापस लेने के बाद समान स्टाम्प ड्यूटी आदेश के विरुद्ध दूसरी अपील अस्वीकार्य: इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पहले अपील को वापस लेने के बाद समान स्टाम्प ड्यूटी आदेश के खिलाफ दूसरी अपील स्वीकार नहीं की जा सकती। यह निर्णय श्रीमती मनमीत कौर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और संबंधित पक्षों के मामले में दिया गया।

इस सप्ताह की शुरुआत में जारी लिखित आदेश में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अपील कोर्ट को वही स्टाम्प ड्यूटी मूल्यांकन को फिर से चुनौती देने का अधिकार नहीं है, जब मूल अपील याचिकाकर्ता द्वारा स्वेच्छा से वापस ले ली गई हो। बेंच ने स्टाम्प एक्ट की प्रक्रिया संबंधी धारा और प्रासंगिक केस लॉ की जांच की, और निष्कर्ष निकाला कि दूसरी अपील की अनुमति देना न्यायिक निर्णयों की अंतिमता को कमजोर करेगा और वही वित्तीय मुद्दा पर बार‑बार मुकदमेबाजी को जन्म देगा। इसलिए कोर्ट ने नई सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया और पक्षकारों को पहले के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया।
इस मामले में श्रीमती मनमीत कौर शामिल थीं, जिन्होंने लखनऊ में संपत्ति लेन‑देन पर लगाई गई स्टाम्प ड्यूटी की राशि को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि पंजीकरण कार्यालय द्वारा उपयोग किया गया मूल्यांकन अत्यधिक था। उत्तर प्रदेश राज्य, स्टाम्प एवं पंजीकरण के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, ने इस मूल्यांकन को वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुरूप बताया। प्रारंभिक अपील दायर करने के बाद, याचिकाकर्ता ने विभाग के साथ समझौते का हवाला देते हुए उसे वापस ले लिया। बाद में जब वही मुद्दा फिर से खोलने के लिए नई याचिका दायर की गई, तो कोर्ट ने पाया कि प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे कदम को रोकते हैं और वापसी के निर्णय का पालन करने के महत्व पर बल दिया।
भारतीय पाठकों के लिए यह फैसला संपत्ति कानून के एक पहलू को स्पष्ट करता है, जो देश भर के अनगिनत खरीदारों और विक्रेताओं को प्रभावित करता है। स्टाम्प ड्यूटी रियल एस्टेट लेन‑देन में एक बड़ा खर्च है, और यह निर्णय इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि एक बार जब कोई पक्ष अपील छोड़ देता है, तो वह बिना नई वजह के वही मुद्दा फिर से नहीं उठा सकता। यह परिणाम litigants को समझौता विकल्पों पर अधिक सावधानी से विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है और बार‑बार वित्तीय मूल्यांकन को चुनौती देने से कोर्टों पर दबाव कम कर सकता है।
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