कभी-कभी शांति देने के लिए, मृतकों को परेशान करना पड़ता है, कहता है मैद्रास हाई कोर्ट
मैद्रास हाई कोर्ट ने एक शरीर के डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए खोदाई का आदेश दिया ताकि यह पुष्टि हो सके कि वह एक दुखी जोड़े के बेटे का है। न्यायाधीश वी. लक्ष्मीनारायणन ने यह निर्णय तब लिया जब जोड़े ने पहचान की पुष्टि के लिए अदालत में याचिका दायर की।

चेनई के एक जोड़े ने मैद्रास हाई कोर्ट से यह पुष्टि करने के लिए याचिका दायर की कि उनके परिवार के प्लॉट में दफन किया गया शरीर उनके लापता बेटे का है। न्यायाधीश वी. लक्ष्मीनारायणन के अध्यक्षता में हुई सुनवाई में अदालत ने यह निर्देश दिया कि अवशेषों को खोदकर डीएनए परीक्षण के लिए भेजा जाए। यह आदेश परिवारों को सटीक जानकारी देने की अदालत की जिम्मेदारी को दर्शाता है, विशेषकर उन मामलों में जहां पहचान पर संदेह लंबे समय तक पीड़ा पैदा कर सकता है। यह निर्णय भारत की न्यायिक प्रणाली में वैज्ञानिक तरीकों पर बढ़ती निर्भरता को भी रेखांकित करता है।
डीएनए प्रोफाइलिंग भारत में पहचान विवादों को सुलझाने के लिए एक मानक उपकरण बन गया है, जो केवल दृश्य पहचान की तुलना में उच्च स्तर की निश्चितता प्रदान करता है। अदालत के निर्देश में अवशेषों के संभालने के लिए सख्त दिशानिर्देश शामिल हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो कि प्रक्रिया कानूनी और सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं का सम्मान करे। परीक्षण एक प्रमाणित प्रयोगशाला में किया जाएगा, और परिणामों को अदालत को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। यह दृष्टिकोण परिवार को समापन देने के साथ-साथ साक्ष्य प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने का लक्ष्य रखता है।
यह मामला लापता व्यक्तियों से संबंधित व्यापक मुद्दों और परिवारों को निर्णायक उत्तर पाने में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। देश के कई हिस्सों में विश्वसनीय अभिलेखों की कमी और सीमित फॉरेंसिक संसाधन पहचान को विलंबित या रोक सकते हैं। पुनः दफन के आदेश से, अदालत ने अन्य न्यायक्षेत्रों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया जहां परिवार कानूनी सहायता लेने में हिचकिचा सकते हैं। यह परिणाम भविष्य में विवादित पहचान वाले मामलों के प्रबंधन को प्रभावित कर सकता है, जिससे नागरिक मामलों में डीएनए परीक्षण के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहन मिल सकता है।
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