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नए लेबर कोड के तहत 'उद्योग' की कानूनी परिभाषा की समीक्षा करने को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट औद्योगिक संबंध संहिता 2020 (Industrial Relations Code) के तहत 'उद्योग' की परिभाषा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि कानून की वर्तमान परिभाषा बेहद अस्पष्ट है, जिससे कई क्षेत्रों में श्रमिकों को मिलने वाले कानूनी संरक्षण को खतरा है।

The Hindu NationalOctober 28, 20261 min read
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नए लेबर कोड के तहत 'उद्योग' की कानूनी परिभाषा की समीक्षा करने को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट
The Strategic Consequence
अदालती हस्तक्षेप के कारण लेबर कोड की विधायी समीक्षा अनिवार्य हो सकती है, जिससे देशभर में समान कॉरपोरेट रोजगार मानकों के कार्यान्वयन में देरी होगी।

औद्योगिक संबंध संहिता के तहत 'उद्योग' (इንዱस्ट्री) की परिभाषा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की सहमति ने भारत में श्रम अधिकारों से जुड़े एक बड़े कानूनी विवाद को जन्म दे दिया है। तमिलनाडु के ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि कानून की मौजूदा शब्दावली उन ऐतिहासिक अदालती फैसलों को कमजोर करती है, जिन्होंने विविध संस्थानों को औद्योगिक विवाद तंत्र के दायरे में शामिल किया था। श्रम अधिकारों के पैरोकारों का कहना है कि किसी उद्यम को परिभाषित करने में अनिश्चितता के कारण लाखों कर्मचारी सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों, मध्यस्थता प्रक्रियाओं और सुरक्षा नियमों से बाहर होने के जोखिम में आ गए हैं।

तेजी से बढ़ते गीग (gig) और कॉन्ट्रैक्ट-आधारित अर्थव्यवस्था के दौर में इस मामले का मुख्य बिंदु कॉरपोरेट जगत की सहूलियत और कर्मचारियों के कानूनी संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है। उद्योग जगत के प्रतिनिधि लंबे समय से मांग कर रहे थे कि परिभाषा को सीमित रखा जाए ताकि शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठनों को कड़े श्रम विवाद तंत्र से छूट मिल सके। इसके विपरीत, श्रम संगठनों का तर्क है कि परिभाषा को संकुचित करने से दशकों के न्यायिक फैसलों से बना सुरक्षात्मक ढांचा ध्वस्त हो जाएगा और कमजोर कर्मचारी अनुचित श्रम प्रथाओं के खिलाफ कानूनी अधिकार खो देंगे।

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2020 के लेबर कोड की इस अदालती जांच से कॉरपोरेट नियोक्ताओं और संस्थागत प्रबंधकों दोनों के लिए अनुपालन (compliance) को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। यदि शीर्ष अदालत इस विवादित परिभाषा को रद्द करती है या उसमें संशोधन का आदेश देती है, तो संसद और कार्यपालिका को नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों को दोबारा तैयार करना होगा। इस न्यायिक हस्तक्षेप से यह तय है कि श्रम बाजार के लचीलेपन पर अदालती बहस जारी रहेगी, जिससे देशभर की कंपनियों की मानव संसाधन (HR) रणनीतियां सीधे प्रभावित होंगी।

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